मंत्रिपरिषद ने राजकीय मेडिकल काॅलेजों में संविदा के आधार पर चयन हेतु चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। राजकीय मेडिकल काॅलेजों में चिकित्सा शिक्षकों की कमी को पूर्ण करने हेतु संविदा के आधार पर चिकित्सा शिक्षकों की तैनाती किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 15.12.2008 द्वारा नीति निर्धारित किया गया था, जिसमें सभी पदों हेतु भर्ती की अधिकतम आयु सीमा आरक्षित वर्ग हेतु 50 वर्ष व सामान्य वर्ग हेतु 45 वर्ष निर्धारित थी। वर्तमान में चिकित्सा शिक्षकों की व्याप्त कमी को दूर किये जाने हेतु अधिकाधिक अभ्यर्थियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से शासनादेश दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 को संशोधित करते हुए संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु सीमा नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।
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