अनलॉक 4 की गाइडलाइन्स

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केंद्र सरकार की अनलॉक-4 की एसओपी जारी हो चुकी है और यह एक सितंबर से लागू होगी। प्रदेश सरकार की ओर से अनलॉक-4 की एसओपी में बहुत अधिक बदलाव नहीं किया जा रहा है। शिक्षण संस्थाओं को तीस सितंबर तक ही बंद रखा जाएगा। इसके साथ ही केंद्र की ओर से दी गई छूट भी राज्य में लागू की जाएगी। इसी तरह सिनेमा, तरणताल आदि भी प्रतिबंधित रह सकते हैं। केंद्र ने राज्यों से आवागमन पर बंदिश हटाने के लिए कहा था। इस पर 2000 की सीमा का प्रतिबंधित हटाने का आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है। केंद्र सरकार के बाद अब योगी सरकार ने यूपी के लिए अनलॉक 4 की गाइडलाइन्स जारी कर दी है। इसमें अधिकांश केंद्र के दिशा-निर्देंशों का पालन किया गया है। यूपी में भी 7 सितंबर से मेट्रो चल सकेंगी। स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। 

अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर रोक नहीं…..

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी। अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन को कोई रोक नहीं होगी। दिशा-निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि व्यक्तियों या सामान के अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।

  1. 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से तरीके से मेट्रो सेवाएं बहाल होंगी।
  2. ओपन एयर थिएटर को छोड़कर सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और थिएटर 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे।
  3. स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर तक के लिए बंद ही रहेंगे।
  4. अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर, स्थगित रहेगी।
  5. 1 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की भी इजाजत दे दी गई है।
  6. राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने-अपने यहां स्कूलों में ऑनलाइन टीचिंग/टेलि-काउंसलिंग और उससे जुड़े कामों के लिए 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को बुलाने की इजाजत दे सकते हैं।

स्कूल-कॉलेज बंद, कुछ गतिविधियों की छूट– सभी स्कूल-कॉलेज व कोचिंग संस्थान 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे। 21 सितम्बर से कन्टेनमेंट जोन के बाहर के  क्षेत्र में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल कालेज जा सकेंगे। स्कूलों में 50 प्रतिशत  शिक्षक व कर्मचारियों को आनलाइन परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है। 

 साप्ताहिक बंदी – प्रत्येक शुक्रवार रात दस से सोमवार सुबह पांच बजे तक की साप्ताहिक बंदी अभी यथावत रहेगी। इस बंदी के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छता और सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है।

फिलहाल बंद रहेंगे….
– सभी सिनेमाहाल, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार तथा इस  प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे। ओपेन एयर थिएटर 21 सितम्बर से खोले जा सकेंगे। राज्यों के बीच व राज्य के अंदर व्यक्तियों व माल के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। 

-पैसेंजर ट्रेनों से आवागमन, घरेलू हवाई यात्राओं व विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को छूट होगी।कन्टेनमेंट जोन में सख्ती होगी  ।

-कन्टेनमेंट जोन में सघन कान्टैक्ट ट्रेसिंग और हाउस टू हाउस सर्विलांस होगा। केवल चिकित्सीय आपाताकालीन स्थिति व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति न अंदर आ सकेगा, न बाहर जा सकेगा।

कक्षा 9 से 12 तक के छात्र मर्जी से जा सकेंगे स्कूल….

सभी स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों और शैक्षणिक कार्य के लिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा को अनुमति रहेगी और इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं, कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में कक्षा नौ से बारह तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों से मार्गदर्शन के लिए स्कूलों में स्वैच्छिक आधार पर जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यार्थियों के माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति आवश्यक होगी। यह व्यवस्था 21 सितंबर 2020 से लागू होगी। इसके लिए एसओपी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।

21 सितंबर से स्कूलों में टीचिंग-नॉन टीचिंग 50 फीसद स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा या परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है। इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।

राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशन, भारत सरकार व राज्य सरकार में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या व्यावसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी।

राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय एवं विकास संस्थान, भारतीय उद्यमिता संस्थान, उद्यमिता विकास संस्थान उत्तरप्रदेश और उनके प्रशिक्षण देने वालों को भी अनुमति होगी। यह व्यवस्था 21 सितंबर, 2020 से लागू होगी।

21 सितंबर से सभी सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य सामूहिक गतिविधियों को अधिकतम सौ व्यक्ति के साथ शुरू करने की अनुमति होगी।

फेस मास्क का प्रयोग, शारीरिक दूरी का पालन और थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था अनिवार्य होगी।शादी-विवाह संबंधी समारोह में अधिकतम 100 c और अंतिम संस्कार में अधिकतम बीस व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति 20 सितंबर तक जारी रहेगी। उसके बाद अधिकतम सौ व्यक्तियों की सीमा लागू होगी।

सभी सिनेमा हॉल, तरण ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार और इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे, जबकि ओपन एयर थिएटरों को 21 सितंबर से शुरू करने की अनुमति होगी।

उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल पीएचडी शोधार्थियों, तकनीकी या प्रयोगशाला संबंधी कार्य से जुड़े व्यावसायिक कार्यक्रम से संबंधित परास्नातक के छात्रों को अनुमति होगी। हालांकि ऐसा कोविड-19 की परिस्थितियों के मूल्यांकन के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग और गृह मंत्रालय से विचार-विमर्श के बाद ही होगा।

कंटेनमेंट जोन के बाहर जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। इससे पहले यह फैसला जिलाधिकारियों पर स्थानीय परिस्थिति के अनुसार छोड़ा गया था।

अंतरराज्यीय एवं राज्य के अंदर व्यक्तियों और माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

पैसेंजर ट्रेनों से आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं, विदेश में फंसे हुए भारतीय नागरिकां का आगमन, विदेशी राष्ट्रिकों को निकलने से संबंधित वंदे भारत और एयर ट्रांसपोर्ट बबल फ्लाइट्स द्वारा आवागमन की अनुमति जारी रहेगी।

65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्री और दस वर्ष से कम आयु के बच्चे सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक परिस्थिति में ही घर से बाहर निकल सकेंगे।