अनुसूचित जाति,ऋण रोजगार योजना

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लखनऊ, जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्घक अनुगम-लखनऊ मनोज शुक्ल ने बताया कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 लखनऊ के माध्यम से संचालित निम्न योजनाओं के अन्तर्गत आवेदन पत्र कार्यालय कार्य दिवस में आमंत्रित किये जाते हैः-


1- स्वतः रोजगार योजनाः- इस योजना में जनपद में निवास करने वाले  अनुसूचित जाति के बेरोजगार तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को उद्योग, व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र में बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर निगम द्वारा परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिनमनी ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के रूप में तथा अधिकतम् रू0 10000/- अनुदान की सुविधा अनुमन्य करायी जाती है।

2- नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना:- इस योजना में जनपद में निवास करने वाले अनुसूचित जाति के बेरोजगार तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को जिनके पास दुकान निर्माण हेतु 13.32 वर्ग मी0 के स्थल का भूमि स्वामित्व उनके पक्ष में हों, आवेदन करने के पात्र होगे। इसकी परियोजना लागत रू0 78000/- है जिसमें रू0 10000/- अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाती है जिसकी अदायगी दस वर्षो में की जाती है।


3- लाण्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना:- इस योजनान्तर्गत धोबी समाज के लोगों को लाण्ड्री संचालित करने के लिए रू0 2.16 लाख तथा रू0 1.00 लाख की परियोजना संचालित है। दोनों प्रकार की परियोजनाओं में रू0 10000/- अनुदान तथा क्रमशः रू0 2.06 लाख एवं 0.90 लाख ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा देय है जिसकी अदायगी 60 मासिक किश्तों में की जायेगी।

4- टेलरिंग शाप योजनाः- इस योजना में जनपद में निवास करने वाले अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक एवं युवतियों तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को टेलरिंग शाप हेतु रू0 20000/-की परियोजना उपलब्ध करायी जाती है,जिसमें रू0 10000/- अनुदान व रू0 10000/-ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है जिसकी अदायगी 36 समान मासिक किश्तों में की जाती है।


5-बैंकिग करेस्पाडिंग योजनाः- इस योजना में जनपद में निवास करने वाले अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक एवं युवतियों तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एवं शैक्षिक योग्यता इण्टर साथ ही कम्प्यूटर का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को बैंक करेस्पाडिंग हेतु रू0 100000/-की परियोजना उपलब्ध करायी जाती है,जिसमें रू0 10000/- अनुदान व रू0 25000/- परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मा0मनी ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के रूप में शेष रू0 65000/-ब्याज मुक्त ऋण के रूप में  दिया जाता ह,ै जिसकी अदायगी 36 समान मासिक किश्तों में की जाती है।


      मनोज शुक्ल ने बताया कि उपर्युक्त समस्त योजनाओं के आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस में निःशुल्क कार्यालय जिला प्रबन्धक, उ0 प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, विकास भवन(कक्ष सं0 एस-19) द्वितीय तल सर्वोदय नगर, इन्दिरा नगर लखनऊ से प्राप्त कर सकते हैं।ग्रामीण क्षेत्र में यह आवेदन समस्त विकास खण्डों में सहायक विकास अधिकारी(स0क0) से भी प्राप्त किये जा सकते है।
    उन्होंने बताया कि सभी योजनाओं के आवेदक हेतु पात्रता की शर्ते निम्नवत् हैः-
1-आवेदक अनुसूचित जाति का बेरोजगार तथा जनपद लखनऊ का स्थायी निवासी हो।
2-आवेदक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रू0 56460/-तथा ग्रामीण क्षेत्र में
   रू0 46080/- से अधिक न हो।
3-आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
4-आवेदक की जाति /आय तथा निवास प्रमाण-पत्र तहसील के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो।