अभी पायलट गुट पर कोई कार्रवाई नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का दिया आदेश

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राजस्थान में मचे सियासी घमासान पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. राजस्थान हाई कोर्ट ने मौजूदा स्थिति को बरकरार रखा है, हाई कोर्ट ने पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई की थी. आज सुबह 10.30 कोर्ट को इस पर फैसला सुनाना था. कोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर यथास्थिति रखने का आदेश दिया है. यानी स्पीकर पायलट गुटे विधायकों पर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि स्पीकर की अयोग्यता का मामला हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है.

कोर्ट का आदेश सचिन पायलट ग्रुप के लिए राहत के तौर पर आया है. हाई कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए कोई तारीख नहीं दी है. वहीं दूसरी ओर इस मामले की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट से अब तय होगा कि स्पीकर पायलट गुट के विधायकों पर कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं.

बता दें कि अगर इस बीच विधानसभा का सत्र होता है और कांग्रेस व्हिप जारी करती है. पायलट गुट अगर इस व्हिप का उल्लंघन करता है तो स्पीकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं. यह पहले के नोटिस से बिल्कुल अलग मामला होगा.

राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तत्कालीन उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट गुट के बीच शुरू हुई लड़ाई हाई कोर्ट में पहुंच गई थी. सचिन पायलट समेत 19 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से मिले अयोग्य घोषित किए जाने के नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी.