अयोध्या:-दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

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अयोध्या, जिलाधिकारी अनुज कुमार झा के निर्देश पर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अयोध्या नेें बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत युवक के दिव्यांग होने की दशा में रुपया 15,000.00 व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रुपया 20,000.00 तथा युवक-युवती की दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रुपए 35,000.00 की धनराशि प्रदान की जाती है। दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत ऐसे दिव्यांग दंपत्ति आन लाइन  आवेदन कर सकते है। जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो तथा इस योजना के लिए शादी-विवाह का रजिस्ट्रेशन कराया हो, शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो, दिव्यांग दंपत्ति में कोई भी आयकर दाता न हो तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांग प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।

सबसे पहले उम्मीदवारों को दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के आधिकारिक वेबसाइट http://divyangjan.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा। जिसके बाद, आपको वेब होम पेज पर “पंजीकरण/आवेदन करने हेतु नीचे क्लिक करें” लिंक पर क्लिक करना होगा। या फिर आप विवाह अनुदान योजना के लिए इस लिंक “Divyangjan Shadi Protsahan Yojana” पर क्लिक कर सकते हो।

अनुज कुमार झा ने बताया कि दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करते समय इच्छुक दिव्यांग दंपत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण रजिस्ट्रेशन संख्या प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक, युवती का आधार की छाया प्रति आदि अभिलेखो के साथ आवेदन पत्र आनलाइन वेवसाइट पर करना अनिवार्य है। आवेदन करने के उपरान्त आनलाइन सम्मिट आवेदन पत्र की प्रिन्ट प्रति एवं वांछित प्रपत्रो की हार्ड कापी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय विकास भवन अयोध्या में जल्द से जल्द जमा करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते है।