अवैध पातन पर कार्यवाही केनिर्देश

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लखनऊ, प्रभागीय वनाधिकारी अवध वन प्रभाग, लखनऊ डा0 रवि कुमार सिंह ने सूचित किया कि दिनांक 12.10.2020 को रात्रि लगभग 09ः00 बजे दूरभाश पर मुखबिरखास के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि लखनऊ रेंज के अन्तर्गत ग्राम इमलिया में कुछ व्यक्तियों द्वारा रात्रि में अवैध रूप से वृक्षों का पातन किया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर डा0 रवि कुमार सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, (डी0एफ0ओ0, लखनऊ) द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, लखनऊ रेंज को सम्बन्धित क्षेत्र के कार्मिकों सहित वन सुरक्षा बल की टीम के साथ मौके पर पहुचंकर अवैध रूप से वृक्ष पातन पर अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देष दिये गये, जिसके क्रम में लखनऊ रेंज के क्षेत्रीय कार्मिकों एवं वन सुरक्षा बल की टीम द्वारा संयुक्त रूप से औचक छापे की कार्यवाही की गयी, टीम को देखते ही पेड़ काट रहे अभियुक्त रात्रि का फायदा उठाकर वहां से औजार सहित भाग निकले।

उक्त कार्यवाही में मौके पर एक ट्रैक्टर ट्राली जिस पर अवैध रूप से  कटे आम वृक्षों की लकड़ी लदी हुई खड़ी थी, मौके पर ट्रैक्टर चालक सुषील कुमार पुत्र बुद्धा लाल निवासी सराय अलीपुर, काकोरी लखनऊ द्वारा बताया गया कि वह मान सिंह पुत्र जितेन्द्र सिंह, निवासी, षाहपुर, काकोरी (वाहन स्वामी) के कहने पर लकड़ी लादने आया था। रेंज वनकर्मियों द्वारा ट्रैक्टर ट्राली को विभागीय अभिरक्षा में लेकर लखनऊ रेंज कार्यालय परिसर में खड़ा किया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी, लखनऊ रेंज द्वारा प्रष्नगत प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही करते हुए रेंज केस इजरा कर वैधानिक कार्यवाही की गयी तथा सीजर रिपोर्ट मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी, डा0 रवि कुमार सिंह द्वारा काकोरी क्षेत्र में चोरी-छिपे अवैध रूप से काटे जा रहे वृक्षों का गहनता से संज्ञान लेते हुए आज दिनांक 14.10.2020 को प्रभागीय कार्यालय कक्ष में एक आपात बैठक बुलाई गयी, जिसमें श्री रवीन्द्र नाथ गुप्ता, उप प्रभागीय वनाधिकारी तथा श्री एस0के0 षर्मा, क्षेत्रीय वन अधिकारी, लखनऊ एवं विकास सक्सेना, क्षेत्रीय वन अधिकारी, मलिहाबाद रेंज उपस्थित रहे। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, लखनऊ को रोस्टर बनाकर नियमित रूप से रात्रि गष्त की कार्यवाही करने के निर्देष दिये तथा अवैध रूप से वृक्ष पातन व अभिवहन पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही करने व अभियुक्तों को मा0 सी0जे0एम0 के न्यायालय में पेष करने के निर्देष दिये गये।