आधार का दुरपयोग कर पाॅस मशीन से यूरिया बेचने वाले के विरूद्ध FIR दर्ज

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आधार का दुरपयोग कर  पाॅस मशीन से यूरिया बेचने वाले सा0सह0समि0 के 08 सचिवों के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही व 03 निजी उर्वरक विक्रेताओ के विरूद्ध पुलिस में FIR दर्ज।


        अयोध्या, अपर मुख्य सचिव, कृषि उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्र संख्या-24/2020/1615/12.02.2020-एफ-42/ 2001 दिनांक-11.08.2020 के परिपालन में जिलाधिकारी अयोध्या अनुज कुमार झा के द्वारा जनपद में माह अप्रैल 2020 से खरीफ सीजन में सर्वाधिक मात्रा में यूरिया उर्वरक क्रय करने वाले टाॅप-20 बायर्स की जाॅच समस्त तहसीलदार एवं जनपदस्तरीय अधिकारियो की संयुक्त टीम द्वारा कराई गई । उक्त जाॅच के उपरान्त प्राप्त जाॅच आख्या में यह स्थिति प्रकाश में आयी है कि पाॅस मसीन से जिन 20 यूरिया उर्वरक क्रेताओं के आधार से  सर्वाधिक मात्रा में यूरिया क्रय करना दर्शाया गया है, उन कृषकों के नाम कृषि योग्य भूमि बहुत ही कम है अथवा भूमिहीन है।

उक्त से स्पष्ट है कि उक्त उर्वरक विक्रेताओ द्वारा कूटरचित तरीके से क्रेताओ से मिलीभगत कर उनके आधार का दुरूपयोग करते हुये पाॅस मशीन से अत्यधिक मात्रा में यूरिया उर्वरक की बिक्री दर्शाकर आपराधिक कृत्य किया गया है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी महोदय के स्तर से निम्नलिखित 3 निजी उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 (यथा संशोधित) एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने  व सचिवों के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक,सहकारिता,अयोध्या को संबंधित सचिवों के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही हेतु एवं जिला कृषि अधिकारी अयोध्या को संबंधित निजी उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया। इस क्रम में जिला कृषि अधिकारी द्वारा रौनाही थाने में श्री अजय कुमार मिश्रा पुत्र श्री राम मिलन (मेसर्स मिश्रा खाद भण्डार,मीरपुर काॅटा) निवासी मीरपुर काॅटा ,सोहावल, रूदौली कोतवाली में मो0 असलम पुत्र अब्दुल वहीद(मेसर्स जनता खाद भण्डार,इनायतगंज,रूदौली),निवासी रूदौली एवं थाना इनायतनगर में श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र राम तेज (मेसर्स जायसवाल उर्वरक भण्डार,मजनाई) निवासी ग्राम व पोस्ट मजनाई के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। आधार से उर्वरक विक्री नियमानुसार न करने वालें एवं स्टाक एवं विक्री रजिस्टर अघ्यावधिक न रखने वालें उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध जिलाधिकारी द्वारा कठोर कार्यवाही करने का निर्देश जिला कृषि अधिकारी को दिया गया है ।

   आधार का दुरपयोग कर पाॅस मशीन से यूरिया बेचने वाले सा0सह0समि0 के 08 सचिवों व 03 प्राइवेट उर्वरक विक्रेताओ का विवरण निम्नवत हैः-
1. सूर्यराम यादव सचिव सा0सह0समिति,जयसिंहमऊ ।
2. आत्मा राम वर्मा, सचिव सा0सह0समिति,मधुपुर  ।
3. अनूप कुमार वर्मा,सचिव सा0सह0समिति,बिरौली एवं सथरी ।
4. राजेश कुमार वर्मा,सचिव सा0सह0समिति,अमौना एवं मोकलपुर सिड़़हिर ।
5. रबीन्द्र कुमार मिश्र,सचिव सा0सह0समिति,नैपुरा ।  
6. घनश्याम त्रिपाठी,सचिव सा0सह0समिति,राजेपुर ।
7. राम कृपाल,सचिव सा0सह0समिति,गौरा ।
8. सुनील कुमार, सचिव सा0सह0समिति मैरामऊ ।
9. राजेन्द्र कुमार पुत्र राम तेज (मेसर्स जायसवाल उर्वरक भण्डार,मजनाई) निवासी ग्राम व पोस्ट मजनाई ।
10. मो0 असलम पुत्र अब्दुल वहीद(मेसर्स जनता खाद भण्डार,इनायतगंज,रूदौली),निवासी रूदौली।
11. अजय कुमार मिश्रा पुत्र राम मिलन (मेसर्स मिश्रा खाद भण्डार,मीरपुर काॅटा) निवासी मीरपुर काॅटा ,सोहावल

       
         इसके पूर्व जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में जनपद में कृषकों गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की विक्री निर्धारित दर पर सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जनपदीय अधिकारियों के साथ-साथ संबंधित उपजिलाधिकारी/तहसीलदारों द्वारा  उर्वरक विक्री केन्द्रों का किये जा रहें सत्त निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दृष्टिगत रखते हुए 10 निजी उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलम्बित करते हुए 20 उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।