ईद-उल-अज़हा पर कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने के निर्देश-जिलाधिकारी

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बकरीद त्यौहार के अवसर पर किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न होने पाये और शान्ति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे-जिलाधिकारी

प्रतापगढ़, जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने ईद-उल-अज़हा (बकरीद) त्यौहार के अवसर पर अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा है कि धर्मगुरूओं द्वारा बकरीद का त्यौहार घर में ही मनाने, सामूहिक रूप से नमाज अदा न किये जाने के लिये लोगों को प्रेरित किया जाये। पुलिस द्वारा वाहनों पर लाउडस्पीकर के माध्यम से सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने हेतु लोगों को जागरूक किया जाये तथा सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं व्हाट्सएप आदि पर सतर्क दृष्टि रखी जाये। थाने पर उपलब्ध रजिस्टर नं0-8 की प्रविष्टियों का अध्ययन कर लिया जाये। असामाजिक/साम्प्रदायिक तत्वों की सूचियों को अद्यावधिक किया जाये और तद्नुसार आवश्यकता पड़ने पर इन साम्प्रदायिक एवं अवांछनीय तत्वों के विरूद्ध कड़ी निरोधात्मक कार्यवाही की जाये। उन्होने कहा कि सम्बन्धित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट/थानाध्यक्ष/क्षेत्राधिकारी यह सुनिश्चित करायेगें कि छोटी से छोटी घटना को गम्भीरता से लें तथा घटनास्थल का तत्काल निरीक्षण करें एवं विद्यमान विवाद को हल करने तथा साम्प्रदायिक संवेदनशीलता को समाप्त करने हेतु कड़े एवं प्रभावी उपाय सुनिश्चित करें।

मिश्रित आबादी एवं संवेदनशील क्षेत्रों की ड्रोन कैमरा के माध्यम से निगरानी की जाये। जनपद के अपराधी, गुण्डा एवं साम्प्रदायिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जाये एवं आवश्यकतानुसार निरोधात्मक/विधिक कार्यवाही की जाये। यू0पी0-112 के वाहनों को बकरीद के दृष्टिगत संवेदनशील क्षेत्रों, मार्गो में व्यवस्थापन किया जाये। गोवध जैसी घटनाओं तथा गोवंश के अवैध परिवहन पर पूर्ण प्रभावी नियंत्रण करने के लिये आवश्यक उपाय किये जाये।  खुले/सार्वजनिक स्थानों में कुर्बानी/गैर मुस्लिम क्षेत्रों से खुले रूप में मॉस ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाया जाये। गैर मुस्लिम धार्मिक स्थलों के निकट तथा गैर मुस्लिम क्षेत्रों/सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी के अवशेष पड़े होने पर विवाद उत्पन्न हो सकता है। अत इस सम्बन्ध में पूर्ण सतर्कता बरती जाये।

ड्यूटी में कार्यरत अधिकारियों/कर्मियों द्वारा संक्रमित होने से बचाने हेतु ग्लब्स, मास्क एवं शील्ड का प्रयोग किया जाये। ड्यूटी के दौरान सामाजिक दूरी के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। जिलाधिकारी ने बताया है कि मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 29 जुलाई को वीडियो कान्फ्रेसिंग में निर्देश दिये गये है कि किसी भी स्थल पर बकरामण्डी नही लगेगी, वर्तमान समय में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 प्रभावी है अतः किसी भी स्थल पर 05 व्यक्ति से अधिक लोग एकत्रित नही होगें। सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी नही की जायेगी और न ही नमाज अदा की जायेगी। किसी भी व्यक्ति द्वारा कुर्बानी अपने घर के अन्दर की जा सकती है परन्तु उसका अवशेष सार्वजनिक स्थान से दूर समुचित तरीके से गड्ढे में निस्तारित किया जायेगा। प्रतिबन्धित पशुओं की कुर्बानी किसी भी दशा में नहीं की जायेगी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने-अपने क्षेत्र में समुचित पुलिस प्रबन्ध कर निर्देशानुसार आवश्यक प्रभावी कार्यवाही करते हुये निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें ताकि ईद-उल-जुहा (बकरीद) त्यौहार के अवसर पर किसी प्रकार की अप्रित स्थिति उत्पन्न न होने पाये और शान्ति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ बनी रहे।