उपकर निर्धारण की व्यवस्था को सुविधाजनक स्व-प्रमाणन की व्यवस्था

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मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में लेबर सेस विषयक शिकायतों के सम्बन्ध में बैठक सम्पन्न उपकर निर्धारण की व्यवस्था को सुविधाजनक बनाये जाने हेतु स्व-प्रमाणन की व्यवस्था प्राविधानित

लखनऊ, मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में लेबर सेस विषयक शिकायतों के सम्बन्ध में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में बताया गया कि कोड आॅन सोशल सिक्योरिटी, 2020 के तहत उपकर संग्रहण के अन्तर्गत निजी रिहायशी भवनों  के सम्बन्ध में 10 लाख रुपये तक की छूट की सीमा को बढ़ाकर रुपया 50 लाख प्राविधानित है, जिसे समुचित सरकार द्वारा परिवर्तित कर किया जा सकेगा।

अधिनियम के प्रभावी होने के लिए निर्माण स्थल पर नियोजित होने वाले न्यूनतम श्रमिकों की संख्या 10 से बढ़ाये जाने की शक्ति समुचित सरकार को प्रदान की गयी है। उपकर निर्धारण की व्यवस्था को सुविधाजनक बनाये जाने हेतु स्व-प्रमाणन की व्यवस्था प्राविधानित की गयी है। कोड के अन्तर्गत नियमावली प्राख्यापन प्रक्रिया में है जिसमें चार्टड इंजीनियर तथा चार्टड वैल्युएटर द्वारा निर्गत मूल्यांकन को भी स्वीकार किया जाना प्राविधानित है।

मुख्य सचिव ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को उपकार संग्रहण से सम्बन्धित भूलवश गलत नोटिस जाने पर उसका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने उपकर संग्रहण की प्रक्रिया को सरल एवं सुविधाजनक बनाये जाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को जिला स्तर एवं मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्तों, सरकारी निर्माण के सन्दर्भ में 15 अन्य विभागों के अधिकारी, निजी निर्माण कार्य हेतु समस्त अपर/उप सहायक श्रमायुक्त अपने-अपने स्थानीय अधिकारिता क्षेत्र में उपकर निर्धारक एवं संग्राहक अधिकारी अधिसूचित हैं, जिनके माध्यम से क्षेत्रफल विवाद, भवन एवं अन्य सन्निर्माण विवादों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव, श्रम सुरेश चन्द्रा, सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।