कार्यालय में कोरोना हेल्प डेस्क, थर्मल स्कैनिंग व सैनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करें-मुख्य सचिव

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कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सरकारी कार्यालयों को खोले जाने के सम्बंध में मुख्य सचिव द्वारा दिशा-निर्देश जारी।कार्यालयों में सोशल डिस्टेन्सिंग एवं मास्क के उपयोग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।समयशीलता एवं कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु कार्यालयों का निरीक्षण करें नियंत्रक अधिकारी।प्रत्येक कार्यालय में कोरोना हेल्प डेस्क के साथ-साथ थर्मल स्कैनिंग व सैनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित हो।


लखनऊ, उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सरकारी कार्यालयों को खोले जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती हुई संख्या के दृष्टिगत कार्यालयों में सोशल डिस्टेन्सिंग की स्थिति का आंकलन सम्बंधित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव तथा विभागाध्यक्षों द्वारा स्वयं कर लिया जाए। कार्यालय व अनुभाग में स्वीकृत पदों के सापेक्ष समूह ‘ग‘ एवं समूह ‘घ‘ के 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, शेष कर्मचारियों को रोस्टर के आधार पर वर्क फ्राॅम होम की अनुमति के सम्बंध में अपने विभागीय मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये। समूह ‘क‘ एवं ‘ख‘ के सभी अधिकारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

उन्होंने बताया कि यदि किसी आकस्मिता के कारण कोई कर्मी जिसको कार्य पर आना संभव न हो, या वह अवकाश हेतु आवेदन पत्र देता है तो उक्त अवकाश को स्वीकृत करते समय प्रतिस्थानी वर्क फ्राम होम अनुमन्य किसी समकक्ष कर्मी को कार्य हेतु निर्देशित किया जायेगा जिससे स्वीकृत पदों के सापेक्ष 50 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित हो। इसके अतिरिक्त कार्यालय आने वाले कार्मिक समयशीलता का पालन करेंगे एवं निर्धारित समय से कार्यालय में उपस्थित होंगे।

समयशीलता एवं कार्मिकों की उपस्थिति की जांच नियंत्रक प्राधिकारी समय-समय पर अवश्य करते रहेंगे। रोस्टर के अनुसार घर से कार्य सम्पादित कर रहे कार्मिक इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्राॅनिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के सम्पर्क में रहेंगे तथा उन्हें आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय बुलाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों आदि के लिये भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जा सकेगी। इसके अलावा यह दिशा-निर्देश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो ऐसी आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं तथा कोविड-19 की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका अदा कर रहे हैं।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिये हैं कि प्रत्येक आॅफिस में कोरोना हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए जो कोरोना से बचाव की आवश्यक जानकारी दे सके तथा प्रत्येक कार्यालय में आने वाले कार्मिकों की थर्मल स्कैनर से स्कैनिंग अवश्य की जाए और सैनेटाइजर आदि की व्यवस्था रखी जाए साथ ही कार्यालयों का विसंक्रमण कराया जाए ताकि कोराना का प्रसार न हो। अगर किसी कार्यालय में कोरोना संक्रमण के मामले पाये जाते हैं तो उस कार्यालय का विसंक्रमण जल्दी ही 24 घण्टे में कराया जाए जिससे कार्यालय लंबे समय तक बंद न रहे तथा जनसामान्य को कोई असुविधा न हो। इसके अतिरिक्त सोशल डिस्टेन्सिंग एवं मास्क के उपयोग का पालन अवश्य सुनिश्चित किया जाए।