कोविड-19 महामारी के प्रसार पर नियंत्रण रखने हेतु SOP एवं गाइडलाइन जारी-मुख्य सचिव

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समस्त मण्डलायुक्तों, अपर पुलिस महानिदेशकों, जोन, समस्त पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस उप महानिरीक्षकों रेंज, पुलिस आयुक्त, लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर, समस्त जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों,पुलिस अधीक्षकों को परिपत्र के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी,त्योहारों के दौरान कोविड-19 महामारी के प्रसार पर नियंत्रण रखने हेतु SOP एवं गाइडलाइन जारी।

लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने त्योहारों के दौरान कोविड-19 महामारी के प्रसार पर नियंत्रण के विषय में समस्त मण्डलायुक्तों,अपर पुलिस महानिदेशकों, जोन, समस्त पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस उप महानिरीक्षकों रेंज, पुलिस आयुक्त, लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर, समस्त जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों को परिपत्र के माध्यम से केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी SOP एवं गाइडलाइन के अनुपालन के क्रम निर्धारित प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।  

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आगामी माह अक्टूबर, 2020 से माह दिसम्बर, 2020 तक का समय मुख्यतः त्योहारों यथा-नवरात्रि, दुर्गापूजा, दशहरा, बारावफात, दीपावली, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा एवं क्रिसमस होने के दृष्टिगत कोविड-19 महामारी के संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण हेतु केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी SOP एवं गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराया जाए। त्योहारों में जगह-जगह प्रतिमा स्थापना, धार्मिक पूजा, मेला, प्रदर्शनी, जागरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रैली, जुलूस, विर्सजन जैसी गतिविधियां संचालित होती हैं, जिनमें क्षेत्र विशेष में भारी जनसमूह के जुटने की संभावना रहती है।

इन आयोजनों हेतु पूर्व से ही स्थल चिन्हित कर उसकी सीमा सुनिश्चित कराने के साथ-साथ विस्तृत साइट प्लान तैयार कराया जाए जिससे शारीरिक दूरी बनाए रखने, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजेशन के मानक के पालन में सुविधा होगी। कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाइजर्स, थर्मल स्कैनिंग उपकरणों की पर्याप्त आपूर्ति तथा फर्श पर शारीरिक दूरी हेतु वृत्त (गोला) का चिन्हांकन कराये जाने के साथ-साथ प्रवेश द्वार पर ही हैण्ड सैनेटाइजेशन तथा थर्मल स्क्रीनिंग कराये जाने के भी निर्देश दिए। कार्यक्रम स्थल पर दर्शकों एवं आगन्तुकों के प्रवेश एवं निकास के अलग-अलग एवं यथासंभव एक से अधिक रास्ते सुनिश्चित कराए जाएं। केवल वही स्टाफ तथा दर्शक प्रवेश के लिए अनुमन्य किए जाएं जिनमें किसी प्रकार के कोविड के लक्षण न हों, यदि किसी में कोविड लक्षण पाया जाता है तो उसे शिष्टता के साथ प्रवेश से मना किया जाए तथा चिकित्सकीय उपचार लेने की सलाह प्रदान की जाए।

    मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी स्टाफ तथा दर्शकों को फेस कवर/मास्क का उपयोग तथा कार्यक्रम स्थल के अन्दर एवं बाहर शारीरिक दूरी के मानक का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। कार्यक्रम परिसर में आवश्यकतानुसार स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए जिसमें प्राथमिकता पर डिस्पोजल कप एवं गिलास का प्रयोग किया जाए। वातानुकूलन आदि के लिए सी0पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा जारी गाइड लाइन का अनुपालन कराया जाए जिसके अनुसार ए0सी0 का तापमान 24-30 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी रेन्ज 40-70 डिग्री के अन्तर्गत रखा जाए तथा Cross Ventilation की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए।

सामूहिक खान-पान, लंगर एवं अन्य दान कार्यक्रमों में भोजन बनाने, वितरण एवं अवशेष वस्तुओं के डिस्पोजल में शारीरिक दूरी के नियमों तथा स्वच्छता एवं हाईजीन का विशेष रूप पालन सुनिश्चित कराया जाए। कार्यक्रम स्थल, विशेषकर बारंबार प्रयोग में आने वाले स्थलों (जैसे- दरवाजे के हैन्डिल, लिफ्ट के बटन, लाइन लगने वाले बैरिकेट, सीट, बंच वाॅशरूम की टोंटी) आदि की नियमित रूप से सफाई एवं विसंक्रमण (एक प्रतिशत सोडियम हाइड्रो क्लोराइड का प्रयोग करते हुए) कराया जाए। शारीरिक दूरी तथा मास्क पहनने के मानकों के अनुपालन में निगरानी हेतु क्लोज सर्किट कैमरा (CCTV) लगवाने पर भी विचार किये जाने के निर्देश दिए। ऐसे समस्त कार्यक्रमों में चिकित्सकीय आधारभूत सुविधाओं के दृष्टिगत कार्यक्रम स्थानों को निकटवर्ती हाॅस्पिटल से मैपिंग करने की भी योजना बनाई जाए।

   मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि कन्टेन्मेन्ट जोन में किसी भी त्योहार विषयक गतिविधियों के साथ-साथ कन्टेन्मेन्ट जोन से किसी भी आयोजक, कर्मचारी अथवा विजिटर्स को आयोजन में आने की अनुमति न प्रदान की जाए। प्रत्येक गतिविधियों के संचालन (धार्मिक स्थल, रैली, विसर्जन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेला) की पूर्व योजना सभी सम्बन्धित संगठन, व्यक्तियों एवं संघों के साथ मिलकर तैयार कराई जाए। शारीरिक दूरी के मानक तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों का प्रत्येक समय निरीक्षण कर आयोजकों द्वारा यथोचित मैनपावर तैनात किये जाने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाएं।

कार्यक्रम आयोजक द्वारा अपने स्टाफ हेतु आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक संसाधन यथा-फेस कवर्स, मास्क, हैण्ड सैनिटाइजर्स, साबुन, सोडियम हाइपोक्लोराइट्स की भी पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। थर्मल स्कैनिंग, शारीरिक दूरी तथा मास्क सुनिश्चित करने हेतु वालंटियर्स की तैनाती कराई जए। आयोजकों द्वारा यथासंभव ‘‘स्पर्श रहित भुगतान’’ (Contact Less Payment) की व्यवस्था की जाए तथा कार्यक्रम स्थलों पर ‘‘क्या किया जाए’’ और ‘‘क्या न किया जाए’’ (Do’s and Dont’s) का मार्ग निर्देश भी प्रदर्शित किया जाए। कार्यक्रम स्थल पर कोविड-19 से बचने के उपायों से सम्बन्धित पोस्टर्स/बैनर्स लगाए जाएं तथा यथासंभव आॅडियो एवं विजुअल प्रचार-प्रसार भी कराया जाए।

     मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए हैं कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर सुरक्षित रहने की सलाह दी जाए। यह कार्यक्रम के आयोजकों एवं प्रबन्धकों व उनके कार्मिकों पर भी लागू होगा। सार्वजनिक स्थलों पर सभी व्यक्ति यथासंभव आपस में 06 फिट की दूरी बनाए रखें, फेसकवर एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्यतः करें तथा साबुन से कम से कम 40 सेकेण्ड तक नियमित रूप से हाथ धोएं (यदि ये प्रथम दृष्टया गन्दे नहीं दिख रहें हों तब भी ) तथा अल्कोहलयुक्त हैण्ड सैनिटाइजर्स का (न्यूनतम 20 सेकेण्ड तक) प्रयोग करें।

संचरण मानकों का सख्ती से पालन करें तथा खांसते/छींकते समय मुंह व नाक पर टिशू पेपर, रूमाल एवं कोहनी का प्रयोग करें तथा प्रयुक्त टिशू पेपर का उचित डिस्पोजल भी किया जाए। सार्वजनिक स्थलों पर थूंकने को सख्ती से प्रतिबन्धित किया जाए। किसी भी बीमार व्यक्ति की सूचना तथा स्वयं के स्वास्थ्य की निगरानी के विषय मंे सूचना यथाशीघ्र राज्य व जिला हेल्पलाइन पर अवश्य प्रदान की जाए। सभी को आरोग्य सेतु एप का प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया जाए।

     मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि कार्यक्रम, प्रदर्शन एवं रैली आदि के दौरान किसी भी व्यक्ति के कोविड लक्षणयुक्त Symptomatic पाये जाने पर, जब तक उसे चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध  नहीं हो पाती है, तब तक के लिए आइसोलेट करने हेतुर, प्रत्येक आयोजन स्थल पर एक पृथक आइसोलेशन कक्ष एवं स्थल की व्यस्था सुनिश्चित कराई जाए। संदिग्ध एवं बीमार व्यक्ति को उक्त आइसोलेशन कक्ष एवं स्थल पर, अन्य व्यक्तियों से अलग आइसोलेट कराया जाए।

आइसोलेशन के दौरान व्यक्ति मास्क एवं फेस कवर सतत् धारण किया होना चाहिए, जब तक की चिकित्सक द्वारा उसका परीक्षण न कर लिया जाए। यदि उस व्यक्ति में कोविड के लक्षण दिख रहे हों अथवा स्वास्थ्य में और गिरावट आए तो निकटतम चिकित्सालय, क्लीनिक, स्वास्थ्य सेवा एवं जिला अथवा स्टेट हेल्पलाइन को सूचित किया जाए। सदिंग्ध एवं बीमार व्यक्ति के सम्पर्क में आये लोगों की ट्रेसिंग एवं विसंक्रमण की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए, जहां पर पाॅजिटिव व्यक्ति पाया जाए उस स्थल को भी विसंक्रमित कराया जाए।

    मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए हैं कि मूर्तियों की स्थापना पारम्परिक परन्तु खाली स्थान पर कराई जाए, उनका आकार छोटा रखा जाए एवं मैदान की क्षमता से अधिक लोग स्थल पर उपस्थित न हों। चैराहों तथा सड़क पर कोई मूर्ति, ताजिया न रखी जाए, आवश्यकतानुसार वैकल्पिक व्यवस्था हेतु जिला प्रशासन आयोजन समितियों से विचार-विमर्श कर कोविड-19 के प्रोटोकाॅल के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराए।

   मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि मूर्तियों के विसर्जन में यथा संभव छोटे वाहनों का प्रयोग किया जाए तथा मूति विसर्जन के कार्यक्रम में न्यूनतम व्यक्ति ही सम्मिलित हों। रैली एवं विसर्जन के लिए रूट प्लान, विसर्जन स्थलों का चिन्हांकन, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण, शारीरिक दूरी का पालन जैसे बिन्दुओं की पूर्व में ही योजना बनाकर इसे दृढ़ता के साथ लागू कराया जाए। रैली विसर्जन के समय भीड़ निर्धारित सीमा से अधिक न हो तथा शारीरिक दूरी व मास्क पहनने के मानकों का पालन अवश्य कराया जाए एवं ऐसी रैलियों की संख्या तथा इसमें निहित दूरी का उचित प्रबन्धन कराया जाए। ऐसी रैली या विसर्जन, जिसमें लम्बी दूरी निहित हो, उनमें एम्बुलेन्स की सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएं। सभी जिलों में प्रत्येक आयोजन स्थल पर सार्वजनिक रूप से प्रचार-प्रसार हेतु Public Address System का उपयोग भी सुनिश्चित कराया जाए।

    मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए हैं कि रामलीला एवं दशहरा से सम्बन्धित सामूहिक गतिविधियों को प्रतिबन्धों के साथ आयोजित किये जाने के भी निर्देश दिए। किसी भी बन्द स्थान, हाल एवं कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 200 व्यक्तियों तक को फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सैनिटाइजर एवं हैण्ड वाश की उपलब्धता अनिवार्यता के साथ पालन सुनिश्चित करना होगा। किसी भी खुले स्थान एवं मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सैनेटाइजर एवं हैण्ड वाश की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी कार्यक्रम यथा जयन्ती मेला, प्रतिमा स्थापना एवं विर्सजन, जागरण, रामलीला, प्रदर्शनी, रैली एवं जुलूस आदि के लिए जनपद नोएडा एवं लखनऊ में पुलिस कमिशनर तथा अन्य जनपदों में जिला मजिस्टेªट से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी।