जय अम्बे ट्रेडर्स की गम्भीर वित्तीय अनियमितता

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 लखनऊ, जिला पंचायत राज अधिकारी लखनऊ निरीश चन्द्र साहू ने बताया कि जनपद लखनऊ के विकास खण्ड माल की ग्राम पंचायत अऊमऊ की संयुक्त विकास आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के पत्र संख्या-236 दिनांक 04.08.2020 द्वारा ग्राम पंचायत में कराये गये/कराये जा रहे कार्याें की जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी है। जांच में नामित सदस्यों द्वारा रैण्डम आधार पर राज्य वित्त/चैदहवां वित्त के 06 कार्याें  तथा मनरेगा योजना के अन्तर्गत 06 कार्याें की जांच की गयी।


ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये कार्याें में कार्टेज की मिट्टी की ढुलाई का भुगतान (ट्रैक्टर ट्राली) के भाड़े का किया जाता है न कि कार्टेज की मिट्टी का। जय अम्बे ट्रेडर्स के बाउचर से स्पष्ट है कि वह भवन सामग्री, पी0वी0सी0 पाईप, हैण्डपम्प, स्पेयर पार्ट्स फिटिंग देयर आफ एवं टाईल्स की आपूर्ति करता है। इस प्रकार ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा 10710.00 रूपये का अनियमित भुगतान किया गया है। इसी प्रकार इस बिल में 28 कुशल मानव दिवस का रू0 350.00 प्रति मानव दिवस की दर से रू0 9800.00 का भुगतान जय अम्बे ट्रेडर्स को किया गया है, जबकि श्रमिकों का भुगतान मस्टररोल के द्वारा किया जाता है न कि किसी फर्म को। इस प्रकार जय अम्बे ट्रेडर्स  को कुल रू0 10700.00$9800.00= 20510.00 का भुगतान किया गया है, जो कि एक शासकीय क्षति है।

उन्होंने बताया कि उलब्ध करायी गयी पत्रावली के अनुसार जय अम्बे ट्रेडर्स के बिल संख्या-16 दिनांक 25.01.2020 को कार्टेज की 33.81 घन मी0 मिट्टी का 104.90 रूपये की दर से रू0 3546.00 का भुगतान किया गया है, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये कार्याें में कार्टेज की मिट्टी की ढुलाई (ट्रैक्टर ट्राली द्वारा) के भाड़े का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा 3546.00 रूपये का भुगतान मै0 जय अम्बे ट्रेडर्स को किया गया है जो कि एक शासकीय क्षति है।

जांच आख्या से प्रतीत होता है कि सचिव/ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत अऊमऊ द्वारा भुगतान प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया है जो कि गम्भीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है, इस प्रकार ग्राम पंचायत में उक्त जांच आख्या के अनुसाररूपये 20510.00$3546.00 कुल मु0 रूपये 24056.00 की शासकीय क्षति परिलक्षित हुई है, जिसके उपरान्त ग्राम पंचायत अऊमऊ, विकास खण्ड माल में तैनाम सचिव श्री आशीष कुमार को निलम्बित करते हुए इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रख्यापित कर दी गयी है तथा एवं ग्राम प्रधान श्री राम सिंह ग्राम पंचायत अऊमऊ के विरूद्ध पंचायती राज अधिनियम की धारा 95-(1)(जी) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी की गयी है।

उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत इन्दारा वि0खण्ड बी0के0टी0 द्वारा कूडे़दान की स्थापना में टेण्डर प्रक्रिया/वित्तीय नियमों का पालन नहीं करने तथा निर्धारित क्रय प्रकिया के स्थान पर मनमाने तरीके से कूड़ेदान का क्रय वास्तविक मूल्य से लगभग रू0 2000.00 अधिक मूल्य पर किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा 20 कूड़ेदानों के क्रय में 20*2000त्=40000 (चालीस हज़ार) रूपये का अधिक भुगतान कर शासकीय धनराशि का व्ययपहरण किया गया है, जिसके उपरान्त ग्राम पंचायत इन्दारा, विकास खण्ड बी0के0टी0 में तैनाम सचिव सचिव ग्राम पंचायत श्री अनिल कुमार, ग्रा0वि0अधि0 को निलम्बित करते हुए इनके विरूद्ध भी विभागीय कार्यवाही प्रख्यापित की गयी है तथा एवं ग्राम प्रधान श्री अरविन्द कुमार सिंह ग्राम पंचायत इन्दारा के विरूद्ध पंचायती राज अधिनियम की धारा 95-(1)(जी) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी की गयी है।