जिलाधिकारी ने कोरोना पाजिटिव 45 स्थलों को किया सील

199

प्रतापगढ़, नोवेल कोरोना वायरस ;कोविड.19द्ध की जांच में 45 स्थलों क्रमशः भोजपुर बिहारगंजए 96 पड़ाव वार्ड सदरए तहसील वार्ड सदरए जमलामऊ लोहरौटी बेधनगोपालपुरए चिलबिला कोट मथुरा प्रसाद इण्टर कालेज के सामनेए पूरेदयाल सूर्यगढ़ मंगरौराए पट्टी खासए अन्तू स्टेशन के सामने अन्तूए बलीपुर रेनूवर्मा के बगल वाली गली इन्द्रपुरी नई बस्तीए दीवानगंज बाजार सुजाखर सांगीपुरए .10 जोगीपुर बाबा बेलखरनाथधामए शाहबरी सांगीपुरए औरंगाबाद नरहरपुर मंगरौराए बरौली कोहड़ौरए शिवपुर मंगरौराए बड़गो तिवारीपुरए काजीपुर लटतारा मानिकपुरए मुसहर मुजाही बाजार पट्टीए प्रेमनगर कुण्डाए लाला का पुरवा मऊदारा करेटी कुण्डाए शिवपुरम कालोनी शिव मन्दिर कुण्डाए बरहा वारीकला मंगरौराए कटरा मेंदनीगंज बच्चा हकीम क्लीनिक के पासए गौरी परियावां नवाबगंजए मेडुवाडीह सुवंसा गौराए पूरेपितई पूरे नरसिंहभानए 112ध्1 शिवकुंज पल्टन बाजारए त्रिलोचन नगर कुण्डाए स्टेशन रोड जैन गली सहोदरपुरए अरविन्द नगर देवकली पूरे पितईए दहिलामऊ टेलीफोन एक्सेचेन्ज के बगलए मेहता पार्क कालोनी कम्पनी बाग के पीछे दहिलामऊए बासूपुर मानधाताए सराय सद्भावा फत्ते चितवनपुर पटना बाबागंजए धरौली दियावां आसपुर देवसराए दयालपुर मिर्जापुर चौहारी रानीगंजए भवानीगढ़ कहला रानीगंजए करेंटी रोड रेलवे क्रासिंग से पहले कुण्डाए सिविल कोर्ट प्राइमरी स्कूल के पास लालगंजए मदाफरपुरए करीम नगर चौसा कुण्डाए गहरी सगरा सुन्दरपुर लालगंजए 291 आवास विकास मीरा भवनए शिवसत तिवारीपुर दादूपुर मुफरीद एवं चकमुबारकपुर कन्धई हनुमानगंज में कोरोना पाजिटिव केस पाये जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने कोविड.19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण हेतु इन कोरोना पाजिटिव 45 स्थलों को दिनांक 02 सितम्बर एवं 03 सितम्बर से अग्रिम 14 दिनों तक अस्थाई रूप से सील कर दिया है तथा परिसर में प्रवेश व निकास एवं वाहनों के संचालन को ;अपरिहार्य स्थिति को छोड़करद्ध प्रतिबन्धित किया है।

जिलाधिकारी ने कोरोना पाजिटिव इन 45 हॉट स्पाट स्थलों पर मजिस्ट्रेटों की तैनाती शिफ्टवार कर दी है और निर्देशित किया है कि प्रतिबंधात्मक अवधि तक क्षेत्र में रहकर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखेगें तथा आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कठोरतम कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेगें। हॉट स्पाट घोषित मोहल्लेध्ग्राम में चक्रमणरत रहकर धारा.144 निषेधाज्ञा आदेश एवं एपीडेमिक एक्ट एवं सोशल डिस्टेसिंग के प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करायेगें। उन्होने बताया है कि प्रतिबन्धित क्षेत्र में आवश्यक सामग्रियों को लेकर आने जाने वाले वाहन प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगें किन्तु कोई वाहन प्रतिबन्धित क्षेत्र में अनावश्यक नही रूकेगा। प्रतिबन्धित क्षेत्र में किसी प्रकार की दुकान व बैंक आदि अग्रिम आदेशों तक नही खुलेगें तथा आवश्यक सामग्रियोंए दवाइयॉए दूधए फलए राशनए सब्जी आदि की उपलब्धता डोर टू डोर की जायेगी।