जिलाधिकारी ने कोरोना पाजिटिव 05 स्थलों को किया सील, मजिस्ट्रेट तैनात

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  प्रतापगढ़, नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) की जांच में ग्राम मोहनगंज थाना कोतवाली नगर, ग्राम सुखपालनगर थाना कोतवाली नगर, ग्राम-गहरी थाना कोतवाली लालगंज, भंगवा चुंगी थाना कोतवाली नगर तथा पल्टन बाजार चांदतारा मस्जिद के सामने थाना कोतवाली नगर में कोरोना पाजिटिव केस पाये जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण हेतु ग्राम मोहनगंज, ग्राम सुखपालनगर, ग्राम गहरी, भंगवा चुंगी (100 मीटर रेडियस) तथा पल्टन बाजार चांदतारा मस्जिद के सामने (100 मीटर रेडियस) को अग्रिम 14 दिनों तक अस्थाई रूप से सील कर दिया है तथा परिसर में प्रवेश व निकास एवं वाहनों के संचालन को (अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर) प्रतिबन्धित किया है।

 जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट के रूप में हॉट स्पाट क्षेत्र ग्राम मोहनगंज में कालिका सिंह इण्टर कालेज मोहनगंज के सहायक अध्यापक शीतला प्रसाद सरोज 9515456095 व धीरेन्द्र प्रताप सिंह 9415466495 , ग्राम सुखपालनगर में कालिका सिंह इण्टर कालेज के सहायक अध्यापक जय प्रकाश सिंह 9792148205 व पारसनाथ गुप्ता 9451643090, ग्राम गहरी में बी0डी0 दूबे इण्टर कालेज पहाड़पुर के सहायक अध्यापक प्रेमचन्द्र त्रिपाठी 9450091385 व कालिका सिंह इण्टर कालेज के सहायक अध्यापक संतोष कुमार मिश्र 9198666600, भंगवा चुंगी में केपी इण्टर कालेज के सहायक अध्यापक संजय खरे 9452072127 व रवि प्रकाश मिश्र 9415627967 तथा पल्टन बाजार चांदतारा मस्जिद के सामने में केपी इण्टर कालेज के सहायक अध्यापक सुधाकर प्रताप सिंह 9415265197 व चन्द्रेश बहादुर सिंह 9415727112 को तैनात किया है। प्रतिबन्धित क्षेत्र में आवश्यक सामग्रियों को लेकर आने जाने वाले वाहन प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगें किन्तु कोई वाहन प्रतिबन्धित क्षेत्र में अनावश्यक नही रूकेगा। प्रतिबन्धित क्षेत्र में किसी प्रकार की दुकान व बैंक आदि अग्रिम आदेशों तक नही खुलेगें तथा आवश्यक सामग्रियों, दवाइयॉ, दूध, फल, राशन, सब्जी आदि की उपलब्धता डोर टू डोर की जायेगी। जिलाधिकारी ने सम्बन्धित मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया है कि हॉट स्पाट घोषित मोहल्ले/ग्राम में चक्रमणरत रहकर धारा-144 निषेधाज्ञा आदेश एवं एपीडेमिक एक्ट एवं सोशल डिस्टेसिंग के प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करायेगें।

हॉट स्पाट क्षेत्रों में पुनः कोरोना पाजिटिव केस पाये जाने पर जिलाधिकारी ने 04 स्थलों पर 14 दिनों तक लॉकडाउन बढ़ाया-

नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) की जांच में कोरोना पाजिटिव केस पाये जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने बैंक ऑफ बड़ौदा कटरा चौराहा थाना कोतवाली नगर को 28 जुलाई, ग्राम परशुरामपुर थाना मानधाता को 24 जुलाई, ग्राम शुकुलपुर थाना कोतवाली नगर को 16 जुलाई तथा ग्राम सुवंसा बाजार थाना फतनपुर को दिनांक 27 जुलाई से कन्टेनमेन्ट कार्य हेतु लॉकडाउन घोषित किया गया था। इन हॉट स्पाट क्षेत्रों में पुनः कोरोना पाजिटिव केस पाये जाने पर जिलाधिकारी ने दिनांक 29 जुलाई से अग्रिम 14 दिनों तक इन चारों स्थलों को कन्टेनमेन्ट जोन घोषित किया है।