दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना, आनलाइन करें आवेदन

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अयोध्या, समाज के असहाय, सुविधाविहीन एवं कमजोर वित्तीय स्थिति वाले दिव्यांग व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास एवं उनके लाभ तथा सहायता के लिए बनाई गयी योजनाओं के सुचारू संचालन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 20 सितम्बर, 1995 को  दिव्यान्गजन सशक्तिकरण विभाग का गठन किया गया। भारत की जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न निःशक्तताओं से ग्रसित कुल व्यक्तियों की संख्या 4157514 है। जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 2.08 प्रतिशत है। इसमें दृष्टि निःशक्तता, वाक् निःशक्तता, श्रवण निःशक्तता, अस्थि निःशक्तता, मानसिक मंदित, मानसिक रूग्ण, बहु निःशक्तता एवं अन्य निःशक्तता से ग्रसित व्यक्ति शामिल हैं।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत युवक के दिव्यांग होने की दशा में रुपया 15,000.00 व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रुपया 20,000.00 तथा युवक-युवती की दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रुपए 35,000.00 की धनराशि प्रदान की जाती है। दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत ऐसे दिव्यांग दंपत्ति आन लाइन आवेदन कर सकते है। जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो तथा इस योजना के लिए शादी-विवाह का रजिस्ट्रेशन कराया हो, शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो, दिव्यांग दंपत्ति में कोई भी आयकर दाता न हो तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांग प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।

जिलाधिकारी ने बताया कि दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करते समय इच्छुक दिव्यांग दंपत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण रजिस्ट्रेशन संख्या प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक, युवती का आधार की छाया प्रति आदि अभिलेखो के साथ आवेदन पत्र आनलाइन वेवसाइट पर करना अनिवार्य है। आवेदन करने के उपरान्त आनलाइन सम्मिट आवेदन पत्र की प्रिन्ट प्रति एवं वांछित प्रपत्रो की हार्ड कापी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय विकास भवन अयोध्या में जल्द से जल्द जमा करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते है।