दीपावली मनाने के लिये ग्रीन क्रेकर व डिजिटल/लेजर को प्रोत्साहित करें-मुख्य सचिव

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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आतिशबाजी के बिक्री व प्रयोग के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी न्यायालय, नई दिल्ली के पारित आदेशों के क्रम में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी। 
सभी मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी एवं मण्डलीय व जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें। 
दीपावली को मनाने के लिये ग्रीन क्रेकर व डिजिटल/लेजर आदि की नई तकनीक के प्रयोग को आमजन में किया जाये प्रोत्साहित। 


लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आतिशबाजी (फायर क्रेकर्स) के बिक्री व प्रयोग के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी न्यायालय, नई दिल्ली के पारित आदेशों के क्रम में विस्तृत दिशा-निर्देश समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं मण्डलीय व जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्गत किये गये हैं।  उक्त जानकारी देते हुये मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर (एनसीआर), आगरा, वाराणसी, मेरठ (एनसीआर), हापुड़ (एनसीआर), गाजियाबाद (एनसीआर), कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा (एनसीआर), ग्रेटर नोएडा (एनसीआर), बागपत (एनसीआर) व बुलन्दशहर (एनसीआर) जनपदों में ए0क्यू0आई0 की स्थिति खराब दर्शायी गई है। इन जनपदों में आतिशबाजी की बिक्री व प्रयोग पर मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिये गये आदेशों का तत्काल कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये तथा दीपावली को मनाने के लिये डिजिटल/लेजर आदि की नई तकनीक का प्रयोग किया जाये। उन्होंने बताया कि प्रदेश के जिन जनपदों में ए0क्यू0आई0 माडरेट या उससे बेहतर है, वहां पर केवल ग्रीन क्रेकर्स बेचे जायें। इसके अतिरिक्त इन जनपदों में दीपावली को मनाने के लिये ग्रीन क्रेकर व डिजिटल/लेजर आदि की नई तकनीक के प्रयोग को आमजन में प्रोत्साहित किया जाये।