निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही पर होगी कार्यवाही-मुख्य विकास अधिकारी

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त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली वृहद पुनरीक्षण के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी ने की बैठक,निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्य में बीएलओ द्वारा लापरवाही बरतने पर होगी कार्यवाही।


प्रतापगढ़, मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में कल सायंकाल विकास भवन के सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली वृहद पुनरीक्षण के सम्बन्ध में बैठक की गयी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने वैश्विक महामारी कोविड.19 के दृष्टिगत पुनरीक्षण कार्य में लगे सभी अधिकारियोंध्कार्मिकों को निर्देशित किया कि अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड रखना होगाए कोई कार्मिक जब क्षेत्र में जाये फेस मास्क लगाये रखे, किसी भी घर के एक या दो सदस्यों से ही सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये 02 गज की दूरी से वार्ता की जायेगी, अनावश्यक भीड़ इकट्ठा करके एक साथ कई परिवारों का विवरण दर्ज नही किया जायेगा। सैनिटाइजर की शीशी साथ रखना होगा और किसी भी अभिलेख को देखने या हस्ताक्षर कराने के पश्चात् हाथों को सैनिटाइज किया जायेगा, कार्मिक कन्टेनमेन्ट जोन भी नहीं जायेगेंए कन्टेनमेन्ट जोन समाप्त होने पर उनके द्वारा सत्यापन कार्य किया जायेगा तथा यदि किसी कार्मिक को कोविड.19 के लक्षण हो या कोविड पाजिटिव हो तो उसे इसकी सूचना तत्काल यथास्थिति अपने उच्चाधिकारियों को दिया जाना आवश्यक है।

मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि अपर जिलाधिकारी को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा समस्त तहसीलदार को अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार समस्त खण्ड विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी तथा समस्त सहायक विकास अधिकारी पंचायत को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। पंचायत निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि दिनांक 01 अक्टूबर से 12 नवम्बर तक बी0एल0ओ0 द्वारा घर.घर जाकर गणना और सर्वेक्षण कार्य किया जायेगा, आनलाइन आवेदन 01 अक्टूबर से 05 नवम्बर तक किया जायेगाए आनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों का दिनांक 06 नवम्बर से 12 नवम्बर तक घर.घर जाकर जांच की जायेगी, ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि 13 नवम्बर से 05 दिसम्बर तक तैयार की जायेगी, ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 06 दिसम्बर तक किया जायेगाए ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण 06 दिसम्बर से 12 दिसम्बर तक किया जायेगाए दावे एवं आपत्तियां दिनांक 06 दिसम्बर से 12 दिसम्बर तक प्राप्त की जायेगी, दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण दिनांक 13 दिसम्बर से 19 दिसम्बर तक किया जायेगाए दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा स्थान समाहित करने की कार्यवाही दिनांक 20 दिसम्बर से 28 दिसम्बर तक की जायेगी और निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिये अन्तिम प्रकाशन दिनांक 29 दिसम्बर को किया जायेगा।

मुख्य विकास अधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि एक मतदान केन्द्र पर यथा सम्भव एक बीएलओ की नियुक्ति की जाये परन्तु उस मतदान केन्द्र पर 3000 से अधिक मतदाता न हों। एक मतदान केन्द्र पर 3000 से अधिक मतदाता होने पर एक से अधिक बीएलओ की नियुक्ति की जाये एवं सभी नियुक्त किये जाने वाले बी0एल0ओ0 को यथा सम्भव बराबर.बराबर मतदान स्थल आवंटित किया जाये। किसी भी दशा में एक बी0एल0ओ0 को एक से अधिक मतदान केन्द्र आवंटित न किये जायेए भले ही उस मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या मानक से कम ही हो। बी0एल0ओ0 एवं पर्यवेक्षकों को विकास खण्ड स्तर पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा।

पुनरीक्षण के दौरान बी0एल0ओ0 द्वारा किये जा रहे कार्यो की मानीटरिंग करने हेतु आयोग द्वारा एक मोबाईल एप ;ई.बीएलओद्ध विकसित किया गया है जो एनड्राइड प्लेटफार्म पर उपलब्ध है जिसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इन्सटाल किया जा सकता है। ई.बीएलओ मोबाइल ऐप के सम्बन्ध में विस्तृत प्रशिक्षण डीआईओएनआईसी द्वारा प्रदान किया जायेगा। प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जायेगाए यदि कोई न्याय पंचायत अधिक बड़ी है तथा उसमें मतदान स्थलों की संख्या 20 से अधिक है तो उस न्याय पंचायत में अधिकतम 20 मतदान स्थलों तक एक पर्यवेक्षक एवं 20 से अधिक मतदान स्थल होने की स्थिति में एक से अधिक पर्यवेक्षक नियुक्त किये जा सकते हैए ऐसी स्थिति में उनके कार्य क्षेत्र का विभाजन इस प्रकार किया जाये कि प्रत्येक पर्यवेक्षक को बराबर.बराबर मतदान स्थल आवंटित हो। पर्यवेक्षक को कार्य आवंटित करते समय यह ध्यान रखा जाये कि एक मतदान केन्द्र एक पर्यवेक्षक को ही आवंटित हो अर्थात् किसी भी स्थिति में एक मतदान केन्द्र को दो पर्यवेक्षकों को आवंटित न किया जाये।

किसी भी प्रविष्टि से पूर्व आदर सूचक शब्द यथा श्रीध्श्रीमतीध्कुमारी इत्यादि अंकित न किये जायें। उन्होने बताया कि प्रत्येक वह वक्ति जो उस कलेण्डर वर्ष जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार या सुनिश्चित की जा रही हैए की पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और सम्बन्धित ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र ;वार्डद्ध में सामान्य रूप से निवासी हैए उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र ;वार्डद्ध की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा। अन्त में मुख्य विकास अधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण के सम्बन्ध में जो भी दिशा निर्देश दिये गये है उसका अक्षरशः अनुपालन करेंए यदि बीएलओ द्वारा निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं उदासीनता बरती जायेगी तो सम्बन्धित बीएलओ के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। बैठक उपजिलाधिकारीए तहसीलदारए खण्ड विकास अधिकारी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।