प्रतापगढ़ जनपद में धारा 144 लागू

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प्रतापगढ़, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी की गम्भीरता के दृष्टिगत जन सुरक्षा व व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुये इपीडेमिक एक्ट के तहत नोवेल कोरोना वायरस (कोविड.19) से जनसमुदाय को बचाव व इसके प्रभावी रोकथाम हेतु लोगांं को भीड.भाड़ वाले जगहों में जाने से रोकने व बहुत ज्यादा भीड़ वाले आयोजनों को यथा सम्भव हतोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से तथा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखना अति आवश्यक है। इस अवसर पर अपर जिला मजिस्ट्रेट शत्रोहन वैश्य ने द0प्र0सं0 की धारा-144 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दिया है जो सम्पूर्ण जनपद सीमा में 30 सितम्बर 2020 तक प्रभावी रहेगी।

निषेधाज्ञा में निहित प्राविधानों में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्रित नही होगा अथवा कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के समूह के साथ सम्मिलित नही होगाए जिसका उद्देश्य किसी विधि.विरूद्ध गतिविधि में भाग लेना होगा। कोई भी सभा या जुलूस,धार्मिक अनुष्ठान व किसी भी प्रकार का समारोह बिना सक्षम प्राधिकारी को लिखित अनुमति से नही किया जायेगा। प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थल पर निकलते समय फेस कवर लगाना अनिवार्य किया जाता है। बिना फेसकवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना ऐपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उ0प्र0 एपिडेमिक डिजीज (कोविड.19) विनियमावली 2020 का उल्लंघन माना जायेगा। कोई भी व्यक्ति बगैर फेस कवर,मॉस्क अथवा गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादिद्ध लगाये घर से बाहर नही निकलेगा। पूरे जनपद में जो भी दुकान खुलेगी उनके समस्त दुकानदारों को फेस कवर, मॉस्क लगाना होगाए ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी जिससे कि आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नही पहना है तो उसे विक्री नहीं की जायेगीए दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराना अनिवार्य होगा।