प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत रिक्त प्रवक्ता के पदों पर मानदेय/संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों से अध्यापन कार्य लिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी

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मंत्रिपरिषद ने प्राविधिक शिक्षा (डिप्लोमा सेक्टर) उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन राजकीय पाॅलीटेक्निकों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए, राजकीय पाॅलीटेक्निकों के प्रधानाचार्य, विभागाध्यक्ष व व्याख्याता के पदों से सेवानिवृत्त शिक्षकों से अध्यापन कार्य लिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। सेवानिवृत्त शिक्षकों, जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक न हो, को निश्चित मानदेय 25,000 रुपये प्रतिमाह की दर से केवल अध्यापन कार्य हेतु एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के आधार पर चयन/नियुक्त किया जाएगा।       प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर) के अन्तर्गत दिनांक 03.05.2018 द्वारा राजकीय पाॅलीटेक्निकों में दिनांक 03.05.2018 से ए0आई0सी0टी0ई0 के विनियम-2010 को लागू किया गया था। इसके उपरान्त ए0आई0सी0टी0ई0 विनियम-2019 की संस्तुतियों के अनुसार वेतनमान, सेवा शर्ते, अर्हता को निर्धारित करने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 16.03.2020 निर्गत किया जा चुका है। तद्नुसार उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली-1990 में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके परिणामस्वरूप रिक्त पदों के लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज को प्रेषित किये गये अधियाचनों पर चयन/भर्ती की कार्यवाही स्थगित है। नियमावली संशोधन के पश्चात ही लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज को संशोधित/नवीन अधियाचन प्रेषण की कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके कारण नियमित शिक्षकों की नियुक्ति/तैनाती में समय लगना स्वाभाविक है। इसके दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से पाॅलीटेक्निक संस्थाओं में शिक्षण कार्य सुचारु रूप से सम्पादित होगा।