बिना खनन अनुज्ञा पत्र मिट्टी का खनन एवं परिवहन पाये जाने पर दोषी के विरूद्ध होगी कार्यवाही-जिलाधिकारी

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प्रतापगढ़, जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने अवगत कराया है कि सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बिना खनन अनुज्ञा पत्र प्राप्त किये साधारण मिट्टी का खनन एवं परिवहन अवैध एवं दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। साधारण मिट्टी के 100 घनमीटर तक या उससे अधिक खननध्परिवहन हेतु पोर्टल पर आनलाइन पंजीयन कराते हुये खनन अनुज्ञा प्राप्त कर ही साधारण मिट्टी खनन नियमों एवं शर्तो के अधीन अनुमति दी गई है। जिलाधिकारी ने सर्वसाधारण को सूचित करते हुये कहा है कि साधारण मिट्टी खनन हेतु आनलाइन आवेदन करते हुये नियमानुसार खनन अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर ही साधारण मिट्टी का खनन एवं परिवहन सुनिश्चित करेंए बिना खनन अनुज्ञा पत्र साधारण मिट्टी का खनन एवं परिवहन पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा।