लखनऊः- दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण योजना

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लखनऊ,  जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी लखनऊ कमलेश कुमार वर्मा ने सूचित किया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0 के द्वारा जनपद में निवासरत दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल प्रदान किये जाने की योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत प्रति मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल के वास्तविक मूल्य या अधिकतम रू0 25,000/- का अनुदान दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा एवं अतिरिक्त धनराशि का प्रबन्ध स्वयं दिव्यांगजन अथवा मा0 संासद निधि, मा0 विधायक निधि या सी0एस0आर0 के माध्यम से किये जाने का प्राविधान है। योजना का लाभ प्राप्त करने की मुख्य शर्ते निम्नवत् हैः-

1- ऐसे दिव्यांगजन जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपर्युक्त की भाॅति शारीरिक स्थिति में हो, उसकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ्य हो, संबंधित दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो व मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उसकी दिव्यांगता न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित की गयी हो।
2- योजनान्तर्गत आयु 16 वर्ष या उससे अधिक आयुवर्ग के दिव्यांगजन पात्र होंगे।
3- दिव्यांगजन या उनके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू0 1,80,000/- से अधिक न हो।
4- योजनान्तर्गत हाईस्कूल या उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत् संस्थागत छात्र/छात्राओं को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी, जिसके संदर्भ में सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
5- दिव्यांगजन को पूरे जीवनकाल में एक बार योजना से लाभान्वित किया जायेगा। ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें सांसद, विधायक या अन्य सरकार द्वारा अनुदानित स्रोतों के माध्यम से पूर्व में मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल प्राप्त हुई है, पात्र नहीं होंगे।
उन्होंने सूचित किया कि जनपद के उपरोक्त पात्रता वाले दिव्यांगजन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र आवश्यक प्रपत्रों सहित दिनांक 27 अगस्त, 2020 तक किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, पंचायत भवन परिसर, कैसरबाग, लखनऊ में जमा कर पंजीकरण करा सकते हैं।