सामूहिक विवाह आयोजित किए जाने के निर्देश

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लखनऊ ,  मुख्य विकास अधिकारी प्रभाष कुमार ने बताया कि दिनांक 14.12.2020 को माननीय प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में आहूत समीक्षा बैठक में दिनांक 18.01.2021 को सामूहिक विवाह आयोजित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। जिसके क्रम में दिनांक 18.01.2021 को जनपद के समस्त विकासखंडों, नगर पंचायतों एवं नगर निगम, लखनऊ में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। विभिन्न समुदाय यथा अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक वर्ग के निम्न पात्रता शर्ते पूर्ण करने वाले आवेदक नगर आयुक्त/नगर निगम के जोनल कार्यालय/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत एवं खंड विकास अधिकारी कार्यालय में अपने आवेदन पत्र जमा कर आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद प्राप्त कर ले।


पात्रता की शर्तें निम्नवत हैः-
(1) कन्या के अभिभावक जनपद लखनऊ के मूल निवासी हो।
(2) कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हो।
(3) आवेदक के परिवार की आय गरीबी रेखा की सीमा के अंतर्गत अधिकतम रु0 दो लाख होना चाहिए या जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया हो, कि लाभार्थी की स्थिति नीतान्त दैयनीय एवं वंचित हो।
(4) विवाह हेतु किए गए आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब, आधार कार्ड व परिवार रजिस्टर की नकल मान्य होंगे।
(5) निर्धन परिवारों की कन्या के विवाह/विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह।
(6) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(7) विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।