सिल्ट सफाई हेतु प्रस्तावित

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अयोध्या, जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने गठित समिति के अनुमोदन के पश्चात नहरो की सिल्ट सफाई से संबंधित कार्यों को निम्न शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की है।उन्होंने बताया कि सिल्ट सफाई से संबंधित कार्यों के कार्यस्थल पर कार्य से संबंधित खंड का नाम, नहर, ड्रेनो का नाम, रीच, लागत, अंकित किया गया साइन बोर्ड लगाएं, प्रस्तावित नहरों व ड्रेनो का फिक्स बिंदुओं पर फोटोग्राफ कार्य से पूर्व कार्य करातेे समय तथा कार्य समाप्ति के बाद लिया जाना अनिवार्य है जिसका भुगतान बिल के साथ लगाएं, संबंधित अधिशासी अभियंता कार्य कराते समय अराजक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार के व्यवधान डालने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सूचित कर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी संबंधित उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी एवं अवर अभियंता, लघु सिंचाई/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा सिल्ट सफाई का शत प्रतिशत सत्यापन किया जाना अनिवार्य है, तथा शत प्रतिशत सत्यापन के उपरांत ही अधिशासी अभियंता भुगतान करेंगे।

जिलाधिकारी ने आगे बताया कि सिल्ट सफाई हेतु प्रस्तावित नहरो व ड्रेनो की सूची व कार्य योजना संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी को एवं विकास खंड में बीडीओ को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त मा0 सांसद, क्षेत्रीय विधायक को भी सूची की एक प्रति उपलब्ध कराई जाएगी तथा उनके स्वयं के हस्ताक्षर प्राप्त कर अभिस्वीकृति साक्ष्य के रूप में अनुरक्षित की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि उन नहरो व ड्रेनो को प्रस्ताव में अनिवार्य रूप से सम्मिलित कर लिया जाए, जिन की शिकायतें 2018 से 2020 के मध्य आइजीआरएस/तहसील दिवस व अन्य माध्यमों द्वारा सिंचाई विभाग को प्राप्त हुई हो। कार्य में किसी भी प्रकार की डुप्लीकेशी का प्रमाण-पत्र संबंधित अधिशासी अभियंता द्वारा प्रस्तुत किया जाये कि प्रस्तावित नहर व ड्रेन अन्य किसी मद में प्रस्तावित नहीं है। नहरों की सफाई का कार्य प्राथमिकता के आधार पर सर्व प्रथम माइनरों पर कराया जाएगा तत्पश्चात रजवाहो पर कराया जाए।