हत्या की कोशिश,अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 23000/- अर्थदण्ड

88

प्रभावी पैरवी के चलते गोली मारकर हत्या की काशिश करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व रुपये 23000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

अमरोहा, पुलिस अधीक्षक जनपद में प्रभावी पैरवी हेतु चलाये जा रहे अभियान, पैरोकारों की मासिक गोष्ठी व मॉनिटिरिंग सेल के प्रभावी पर्यवेक्षण के चलते माननीय न्यायालय, अमरोहा द्वारा गोली मारकर हत्या की कोशिश करने वाले अभियुक्त को सजा सुनायी गयी । दिनाँक 02.05.2015 को वादी महबूब हसन पुत्र निवासी ग्राम मदारीपुर जनपद अमरोहा ने वादी को जान से मारने की नियत से गोली मारने के सम्बन्ध में अभियुक्त मुजाहिद उर्फ अटटन पुत्र वाहिद निवासी ग्राम बांसका खुर्द थाना आदमपुर जनपद अमरोहा के विरूद्ध थाना आदमपुर पर मु0अ0स0 194/2015 धारा 323,504,307 भादवि पंजीकृत कराया ।

प्रभावी पैरवी के चलते कल दिनाँक 09.09.2020 को माननीय न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 2ND द्वारा अभियुक्त मुजाहिद को धारा 307 भादवि मे 10 वर्ष कारावास व रुपये 23000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।गौरतलब है कि जनपद पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं ।