10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

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10 जुलाई को दीवानी न्यायालय परिसर में पूर्वान्हन 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा।


अयोध्या। मा0 सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार दिनांक 10 जुलाई 2021 को पूरे देश के जिला दीवानी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाय। इसके सम्बंध में मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश तिवारी द्वारा न्याय विभाग के अधिकारियों एवं बार के पदाधिकारियों व आदि के साथ आवश्यक बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सभी के सहयोग से इस राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत का सफल कराना।

इसमें न्यायिक अधिकारियों के साथ साथ राजस्व, सिविल, पुलिस, बैंक एवं विभिन्न कम्पनियों तथा मीडिया आदि कर्मियों के सहयोग से इसको सफल कराना है। कोविड-19 के अवधि में यह मई में होनी थी, पर इसका कोविड के प्रसार को कम होने की स्थिति में 10 जुलाई को आयोजित करने में उच्च स्तर पर निर्णय लिया गया है। इसमें कोविड प्रोटोकाल का पालन किया जायेगा, जिसमें सभी लोग अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टिेंसिंग का पालन किया जायेगा तथा सभी लोग अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के लिए निर्देश दिये गये। इस सम्बंध में जिला जज श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी, जिलाधिकारी

अनुज कुमार झा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शैलेश कुमार पांडेय के साथ आवश्यक बैठक की जा चुकी है तथा बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि दिनांक 10 जुलाई 2021 को लोक अदालत का दिन शनिवार को पड़ रहा है तथा शनिवार एवं रविवार को सरकार द्वारा साप्ताहिक लाॅक डाउन निश्चित किया गया है। परन्तु लोक अदालत के आयोजन को पूर्ण रूप से अनुमति दी गयी है, जिसमें कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुये किया जाना है।

इस लोक अदालत में जिन वादकारियों एवं प्रतिवादियों के मुकदमें लगे हुये है उनको आवश्यक अभिलेखों आदि का कोई अवलोकन कर सकता है, पर उन्हें प्रत्येक दशा में आने जाने की अनुमति होगी तथा वे अपने निजी वाहन से या पब्लिक वाहन से सिविल न्यायालय परिसर में आ सकते है। उन्हें किसी भी प्रकार से रोका नही जायेगा इसमें स्थानीय पुलिस आदि विभाग के अधिकारी इसका अनुपालन करेंगे। साथ ही उल्लेखनीय है कि लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा अधिनियम 1987 के तहत आयोजित की जाती है।

इसका मुख्य उददेश्य आपसी सुलह समझौते के आधार पर वादों का निस्तारण करना एवं समाज में सामाजिक समरसता कायम करना है तथा न्याय का मुख्य उद्देश्य वादकारी के हित को प्राथमिकता देना। इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना, वैवाहिक भरण पोषण, व्यवहारिक वाद, लघु अपराधिक वाद, स्टाप वाद, राजस्व, चकबंदी, उपभोक्ता फोरम, प्रिलिटीगेशन, बैंक लोन, बीमा क्लेम तथा एनआई एक्ट धारा 138, उत्तराधिकार वाद आदि प्रकार के  वादों को शामिल किया गया है। लोक अदालत आम लोगों को न्याय दिलाने का सबसे बड़ा स्थान है। जो सस्ता भी है सुलभ भी है तथा आपसी समझौते के आधार पर न्यायिक अधिकारी की उपस्थिति में इसको सम्पादित किया जाता है तथा इसके निर्णय से वादकारी को तत्काल लाभ प्राप्त होता है।


स्थानीय स्तर पर जिला न्यायाधीश के निर्देश में न्यायाधीश एफटीसी-2 श्री शैलेश सिंह यादव को नोडल अधिकारी भी बनाया गया है तथा इस कार्य में विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव/न्यायाधीश ऋचा वर्मा को भी कार्यो को बेहतर ढंग से कराने में दायित्व दिया गया है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ दिनांक 10 जुलाई 2021 को जनपद न्यायाधीश श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी द्वारा 10 बजे दीप प्रज्जवलित कर न्यायालय परिसर में किया जायेगा।

तत्पश्चात न्यायाधीश द्वारा विभिन्न पीठासीन अधिकारियों के पटल का भी अवलोकन किया जायेगा। इस क्रम में मा0 न्यायाधीश महोदय के निर्देश के क्रम में उपनिदेशक सूचना डा0 मुरली धर सिंह ने सभी प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रनिक मीडिया कर्मियों से अनुरोध किया है कि दिनांक 10 जुलाई 2021 को पूर्वान्हन 10 बजे से आयोजित शुभारम्भ कार्यक्रम में आप सभी लोग आने का कष्ट करें तथा इस राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायें तथा लोक अदालत को सफल बनायें एवं कोविड प्रोटोकाल का पालन करने में भी सहयोग करें।