14 फरवरी 2021 तक बढ़ाई गई निषेधाज्ञा

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नव वर्ष आगमन के साथ जिले में 14 फरवरी 2021 तक बढ़ाई गई निषेधाज्ञा लागू रहेगी धारा 144 – जिलाधिकारी

राम जनम यादव
अयोध्या, नव वर्ष आगमन के साथ विभिन्न त्यौहारो को देखते हुये जारी निषेधाज्ञा की तिथि जिले में 14 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी गई हैं। जिले में धारा 144 यथावत लागू रहेगी।इस बाबत जिला मजिस्ट्रेट अनुज झा ने निर्देश जारी कर दिया है।

जिलाधिकारी ने बताया कि यह व्यवस्था रामायण मेला, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस, राम विवाह, क्रिसमस, नव वर्ष ,लोहडी मकर संक्रांति, गुरु गोविंद सिंह जयंती, सुभाष चंद्र बोस जयंती, गणतंत्र दिवस, मोनी अमावस्या, प्रतियोगी परीक्षाएं व कृषि बिल विधयक के विरोध को लेकर यह निषेधाज्ञा जारी की गई हैं।

जिलाधिकारी ने अयोध्या जिले में किसी भी संगठन द्वारा किये जाने वाले सभी कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है।उन्होंने आम पब्लिक को आग्नेय अस्त्र विस्फोटक पदार्थ लाठी बलम भाला और तेजधार हथियार लेकर चलने पर बैन लगा दी है।

इस दौरान कोई भी राजनीतिक दल संगठन बिना पूर्व अनुमति के जनसभा नुक्कड़ सभा रैली जुलूस सांस्कृतिक कार्यक्रम पद यात्रा विजयोत्सव जैसे कार्यक्रम पर रोक लगा दी हैं।इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की निगहबानी बनी रहेगी। बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थल पर नहीं होगी डिबेट व परिचर्चा।