कोरोना कर्फ्यू में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को शिफ्टवाइज में बुलाये कार्यालय : जिलाधिकारी

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कोरोना कर्फ्यू के दौरान दवा/सर्जिकल व सब्जी/फल/दूध/किराना इत्यादि की दुकानों को छोड़कर शेष दुकानें रहेगी बंद,कोरोना कर्फ्यू के समय सरकारी कार्यालय में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को शिफ्टवाइज में बुलाये कार्यालय.


रायबरेली – “सू०वि०रा०” द्वारा दिनाँक,17 मई, 2021 को अवगत कराया गया कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु प्राप्त निर्देशानुसार कोरोना आंशिक कर्फ्यू को 24 मई प्रातः 7ः00 बजे तक बढाये जाने के निर्देश दिये गये है। जिसके तहत जनपद रायबरेली के सम्पूर्ण क्षेत्र में आवागमन एवं व्यवहार तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किया जाता है। उक्त कोरोना कर्फ्यू के समय सरकारी कार्यालय में 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी उपस्थित न हो और शेष 50 प्रतिशत भी शिफ्ट में कार्यालय बुलाये जाये एवं यथा सम्भव वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू की जाये।


उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के माध्यम से प्रदेश के बाहर कोई भी बस न भेजी जाये जिससे कि संक्रमण पर प्रभावी कार्यवाही की जा सके। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाये तथा सेनेटाइजर एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य किया जाये। आवश्यक दवा/सर्जिकल की दुकान खुली रहेगी। उद्योग आदेशों के अन्तर्गत खुले रहेगें। केवल दैनिक उपयोग की दुकानें जैसे- सब्जी/फल/दूध/किराना इत्यादि की दुकानों को छोड़कर शेष दुकानें बंद रहेगी। सब्जी मण्डी/फल मंडी में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व मास्क/ग्लब्स व सैनिटाइजर के उपयोग की अनिवार्यता होगी। ग्रामों में कोरोना के लक्षण युक्त व्यक्तियों की पहचान एवं लाइन लिस्टिंग का कार्य किया जायेगा एवं कोविड की दवाई (मेडिकल किट) भी वितरित की जाये। इस विशेष अभियान की प्रतिदिन समीक्षा की जायेगी। लक्षण युक्त व्यक्तियों की पहचान के पश्चात उनकी टेस्टिंग की जायेगी। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक प्रयोग कर कोरोना से बचाव के प्रति जागरूकता के सन्देश प्रसारित किये जाये। हाई रिस्क कैटेगरी यथा 60 वर्ष से ऊपर अथवा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे अथवा गर्भवती महिलाएं एवं एक से अधिक बीमारी से ग्रसित अर्थात कम इम्युनिटी के लोंग बाहर न जायें। अनावश्यक बाहर न निकले एवं यदि निकले तो मास्क अनिवार्य रूप से पहन कर निकलें।

टीकाकरण का अभियान जनपद में यथावत चलता रहेगा, परन्तु सोशल डिस्टेंसिंग व दो गज की दूरी व मास्क की अनिवार्यता टीकाकरण के समय आवश्यक होगी। निगरानी समितियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना की जाए एवं जो भी व्यक्ति ग्राम के बाहर से आ रहे है यदि होम क्वारेन्टाइन की घर में जगह नहीं है तो क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाये। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी कार्य सख्ती से बाधित रखे जाये। प्रत्येक शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में फॉगिंग व सेनेटाइजेशन प्रतिदिन किया जाये। बीज व खाद की दुकान कोटे की उचित दर की दुकान व गेहूँ कय केन्द्र खुले रहेगें। उपरोक्त निर्देशों का समस्त संबन्धित कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं।