प्रतापगढ़ सम्पूर्ण क्षेत्र में 30 जून तक धारा-144 लागू-अपर जिला मजिस्ट्रेट

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प्रतापगढ़। जनपद की साम्प्रदायिक संवेदनशीलता की प्रबल सम्भावनाओं के दृष्टिगत सम्भावित जन-जीवन एवं लोक सम्पत्ति की हानि, हिंसा, बलवा, दंगा आदि के नियंत्रण/निवारण एवं जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशांति सहित लोक व्यवस्था व जन सुरक्षा कायम रखने तथा कोविड-19 (नोवेल कोरोना वायरस) के संक्रमण को फैलने से रोकने एवं बचाव के उद्देश्य से जनसामान्य के जीवन की सुरक्षा हेतु जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में अपर जिला मजिस्ट्रेट शत्रोहन वैश्य ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दिया है।


निषेधाज्ञा में निहित प्राविधानों में जनपद में किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा किसी कार्यक्रम/माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव व सामाजिक सौहार्द्र को बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया जायेगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों के समूह के साथ सम्मिलित नही होगा जिसका उद्देश्य किसी विधि-विरूद्ध गतिविधि में भाग लेना हो। कोई भी व्यक्ति/संगठन/समूह/सम्प्रदाय/दल/सोशल मीडिया साइट्स जैसे व्हाटसअप, फेसबुक, मैसेन्जर, इन्स्टाग्राम, हाइक, टेलीग्राम, ट्विटर आदि या अन्य किसी माध्यम से किसी भी धर्म/पंथ/सम्प्रदाय आदि के किसी भी महापुरूष, देवी-देवता आदि का प्रत्यक्ष या परोक्ष, किसी भी रूप से अनादर करने का प्रयास नहीं करेगा और न ही बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये देवी-देवताओं अथवा किसी भी महापुरूष की मूर्ति ही स्थापित करेगा।

सामान्य स्थितियों को छोड़कर एक स्थान पर 05 से अधिक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसके क्रिया-कलापों से लोक व्यवस्था/शांति व्यवस्था/जन सुरक्षा प्रभावित हो, एकत्रित नही होगा। दुकान/बाजार प्रातः 7 बजे के पूर्व एवं सायं 7 बजे के बाद नही खोले जायेगें। बाजारों/दुकानांं में दो गज की दूरी, दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ को मास्क की अनिवार्यता के साथ खरीददारों के लिये भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। जनपद में प्रत्येक शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी रखी जायेगी। स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब्स एवं शापिंग मॉल पूर्णतया बन्द रहेगें।

कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर अन्य स्थलों के धर्मस्थलों के अन्दर एक बार में एक स्थान पर एक समय पर 05 श्रद्धालु ही प्रवेश कर सकेगें। इससे अधिक व्यक्तियों का प्रवेश करना प्रतिबन्धित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति बिना हेलमेट/मास्क/फेस कवर के दोपहियॉ वाहन का संचालन नही करेगा। तीन पहिया वाहन आटो रिक्शा में चालके के साथ अधिकतम 02 यात्री, बैट्री चालित ई-रिक्शा में चालक सहित 03 व्यक्ति एवं चार पहिया वाहन पर केवल 04 व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के बैठने पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बन्द स्थानों पर अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 से अधिक आमंत्रित अतिथि उपस्थित नही होगें।

विश्वस्तरीय धार्मिक नगरी के रूप में विकसित होगी अयोध्या

ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास विभाग मंत्री का आगमन 04 जून को,कैबिनेट मंत्री जी 05 जून को ब्लाक मंगरौरा एवं बाबा बेलखरनाथधाम में आयोजित जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में होगें सम्मिलित

प्रदेश के ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास विभाग मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ‘‘मोती सिंह’’ दिनांक 04 जून को लखनऊ से प्रस्थान कर दोपहर 12 बजे निरीक्षण भवन लोक निर्माण विभाग पट्टी आयेगें जहां पर जनता दर्शन करेगें। अपरान्ह 1 बजे कैबिनेट मंत्री जी ग्राम पंचायत हरीपुर वरदैता में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होगें। अपरान्ह 2.40 बजे मंत्री जी ग्राम दाउदपुर में महेन्द्र नाथ सिंह एवं रोहित सिंह पूर्व ग्राम प्रधान के आवास पर जायेगें। अपरान्ह 3.20 बजे मंत्री जी बंधवा बाजार में जनता दर्शन करेगें। अपरान्ह 5 बजे मंत्री जी निरीक्षण भवन लोक निर्माण विभाग प्रतापगढ़ आयेगें। दिनांक 05 जून को दोपहर 12.15 बजे कैबिनेट मंत्री जी विकास खण्ड परिसर मंगरौरा एवं अपरान्ह 2.30 बजे विकास खण्ड परिसर बाबा बेलखरनाथ धाम में ग्राम्य विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित जनप्रतिनिधियों के लिये आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होगें। अपरान्ह 4 बजे मंत्री जी यहां से लखनऊ के लिये प्रस्थान करेगें।