इलाहाबाद हाई कोर्ट का अवैध हिरासत पर बड़ा फैसला

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इलाहाबाद हाई कोर्ट का अवैध हिरासत पर बड़ा फैसला; देना होगा 25000 रूपए मुआवजा; हर तहसील पर प्रचार प्रसार करने का आदेश।

शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दे पर एक अहम फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अवैध रूप से हिरासत में लिए गए नागरिकों को 25000 रूपए मुआवजे के प्रावधान को सख्ती से लागू करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

पृष्ठभूमि :-

याचिकाकर्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों के बीच पैतृक भूमि के बंटवारे को लेकर कुछ विवाद था, जिसके कारण उनके बीच तकरार हो गई।

नतीजतन, सार्वजनिक शांति भंग की आशंका में, पुलिस ने याचिकाकर्ताओं को धारा 151 सीआरपीसी के तहत 08.10.2020 को गिरफ्तार कर लिया। उप निरीक्षक, पुलिस थाना रोहनिया, जिला वाराणसी द्वारा धारा 151/107/116 सीआरपीसी के तहत उपमंडल मजिस्ट्रेट, जिला वाराणसी को एक चालानी रिपोर्ट दिनांक 08.10.2020 प्रस्तुत की गई थी, जो मुद्रित रूप में थी और केवल याचिकाकर्ताओं का नाम था।

चालानी रिपोर्ट मिलने पर अनुमंडल पदाधिकारी ने मामला दर्ज कर याचिकाकर्ता को मुचलका जमा करने तक हिरासत में रखने का निर्देश दिया.

12.10.2020 को याचिकाकर्ताओं ने व्यक्तिगत बांड और अन्य कागजात जमा किए लेकिन कथित तौर पर, प्रतिवादी संख्या 3 ने उन्हें रिहा नहीं किया और इसके बजाय, सत्यापन के बहाने 21.10.2020 को फाइल रखने का निर्देश दिया।

इसके बाद 21.10.2020 को याचिकाकर्ताओं को रिहा कर दिया गया। प्रतिवादियों की मनमानी और अवैध हिरासत से व्यथित, याचिकाकर्ताओं ने मुआवजे की प्रार्थना करते हुए रिट याचिका दायर की।

अवैध हिरासत और मुआवजा :-

धारा 107, 116, 116 (3) और 151 सीआरपीसी के प्रावधानों का उल्लेख करने के बाद, न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति शमीम अहमद की बेंच ने कहा कि:-

“प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष याचिकाकर्ताओं द्वारा 12.10.2020 को व्यक्तिगत बांड और अन्य कागजात जमा करने के बावजूद , उन्हें प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा रिहा नहीं किया गया था। व्यक्तिगत बांड/जमानत बांड और अन्य कागजात जमा करने के बाद भी प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा याचिकाकर्ताओं को रिहा न करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का स्पष्ट उल्लंघन है। ”

राज्य सरकार ने कोर्ट के समक्ष एक शाशनादेश दिनांक 23.03.2021 रखा, जो धारा 107, 116, 116 (3) और 151 सीआरपीसी के मामलों से निपटने के लिए एक नया तंत्र प्रदान करता है। गौरतलब है कि सरकारी आदेश में प्रावधान है कि:

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद-21 का उल्लंघन करते हुए किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत किये जाने के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जांच में दोषी पाए जाने पर उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999, दि आल इंडिया सर्विसेज (डिसिप्लीन एंड अपील) रूल्स, 1969 एवं उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में सांगत नियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(2) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अपनी जाजांच रिपोर्ट 03 माह में अथवा सांगत नियमावली में यथा उल्लिखित समयानुसार प्रस्तुत की जाएगी।

(3) यदि किसी नागरिक की अवैध रूप से हिरासत प्रमाणित पायी जाती है तो पीड़ित व्यक्ति को रू0-25,000/ की धनराशि का भुगतान मुवजे के रूप में किया जायेगा।

खंडपीठ ने कहा कि:-

एक सामान्य नागरिक या आम आदमी शायद ही राज्य की ताकत या उसके उपकरणों से मेल खाने के लिए सुसज्जित हो। सरकार के सेवक भी जनता के सेवक होते हैं और उनकी शक्ति का उपयोग हमेशा उनकी सेवा के कर्तव्य के अधीन होना चाहिए। एक सार्वजनिक पदाधिकारी यदि दुर्भावनापूर्ण या दमनकारी कार्य करता है और सत्ता के प्रयोग से उत्पीड़न और पीड़ा होती है तो यह शक्ति का प्रयोग नहीं है बल्कि इसका दुरुपयोग है और कोई कानून इसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, जो इसके लिए जिम्मेदार है उसे इसे भुगतना होगा।

लेकिन जब यह मनमाना या मनमौजी व्यवहार के कारण उत्पन्न होता है तो यह अपना व्यक्तिगत चरित्र खो देता है और सामाजिक महत्व ग्रहण कर लेता है। सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा एक आम आदमी का उत्पीड़न सामाजिक रूप से घृणित और कानूनी रूप से अस्वीकार्य है। यह उन्हें व्यक्तिगत रूप से नुकसान पहुंचा सकता है लेकिन समाज को लगी चोट कहीं अधिक गंभीर है। लाचारी की भावना से ज्यादा हानिकारक कुछ भी नहीं है। एक आम नागरिक शिकायत करने और लड़ने के बजाय कार्यालयों में अवांछित कामकाज के दबाव में खड़ा होने के बजाय उसके सामने झुक जाता है। इसलिए, सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न के लिए मुआवजे का पुरस्कार न केवल व्यक्ति को मुआवजा देता है, उसे व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट करता है बल्कि सामाजिक बुराई को ठीक करने में मदद करता है।

एक आधुनिक समाज में कोई भी अधिकार मनमाने ढंग से कार्य करने की शक्ति को अपने आप में नहीं समेट सकता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन मामलों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है वहां आदमी को बिना किसी परिणाम के एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ने के लिए मजबूर किया जाता है।

सामान्य मामलों में भी एक आम आदमी जिसके पास न तो राजनीतिक समर्थन है और न ही सार्वजनिक उन्मुख विभागों में निष्क्रियता की बराबरी करने के लिए वित्तीय ताकत है, वह निराश हो जाता है जिससे व्यवस्था में विश्वसनीयता कम हो जाती है। जहां यह पाया जाता है कि विवेक का प्रयोग दुर्भावना से किया गया था और शिकायतकर्ता मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के लिए मुआवजे का हकदार है, तो अधिकारी सुरक्षा कवर के तहत होने का दावा नहीं कर सकता है। अनुदान के अनुमेय रूप की परीक्षा समाप्त हो गई है। सत्ता के प्रयोग में अब यह अनिवार्य और निहित है कि यह समाज के लिए होना चाहिए। यह करदाताओं का पैसा है जो उन लोगों की निष्क्रियता के लिए भुगतान किया जाता है जिन्हें कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अधिनियम के तहत सौंपा गया है।

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी द्वारा किसी भी नागरिक को अवैध रूप से हिरासत में रखने के लिए ऐसे अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने और 25,000 / – रुपये के मुआवजे के भुगतान के लिए नीतिगत निर्णय दिनांक 23.03.2021 की सराहना की।

चूंकि राज्य सरकार ने स्वयं नीतिगत निर्णय लिया और याचिकाकर्ताओं को मुआवजे का भुगतान किया था इसलिए कोर्ट ने कहा कि वर्तमान रिट याचिका में मुआवजे के भुगतान के लिए कोई और निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

निर्देश:-

उक्त के मद्देनजर, इस रिट याचिका को निम्नलिखित निर्देशों के साथ निस्तारित किया गया है:

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि शाशनादेश दिनांक 23.03.2021 में उल्लिखित सीआरपीसी के प्रावधानों का सभी संबंधित अधिकारी द्वारा कड़ाई से पालन/पालन किया जाए। ।

राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि नीतिगत निर्णय दिनांक 23.03.2021 के पैरा 12 का कड़ाई से क्रियान्वयन हो, जो कि निम्नवत कहता है:

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद-21 का उल्लंघन करते हुए किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत किये जाने के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जांच में दोषी पाए जाने पर उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999, दि आल इंडिया सर्विसेज (डिसिप्लीन एंड अपील) रूल्स, 1969 एवं उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में सांगत नियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(2) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अपनी जाजांच रिपोर्ट 03 माह में अथवा सांगत नियमावली में यथा उल्लिखित समयानुसार प्रस्तुत की जाएगी।

(3) यदि किसी नागरिक की अवैध रूप से हिरासत प्रमाणित पायी जाती है तो पीड़ित व्यक्ति को रू0-25,000/ की धनराशि का भुगतान मुवजे के रूप में किया जायेगा।

राज्य सरकार अपने नीतिगत निर्णय दिनांक 23.03.2021 के पैरा 12 को उत्तर प्रदेश राज्य में प्रचलन में आने वाले सभी बड़े पैमाने पर परिचालित राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगी और इसे पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्यालय, पुलिस स्टेशन और जिला कलेक्ट्रेट के परिसर में और सभी ब्लॉक, तहसील में सार्वजनिक दृश्य के प्रमुख स्थानों पर डिस्प्ले बोर्ड पर भी प्रदर्शित करेगी।।

इस आदेश की प्रति राज्य सरकार द्वारा समस्त उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त जिला स्तर एवं तहसील स्तरीय बार एसोसिएशनों को भेजी जायेगी।