प्रत्येक नगरीय निकाय में अमृत सरोवर की होगी स्थापना -जिलाधिकारी

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वर्ष-2011 की जनसंख्या के आधार पर कक्षों का निर्धारण एवं परिसीमन किया जायेगा।प्रत्येक नगरीय निकाय में अमृत सरोवर की स्थापना की जाये।जिलाधिकारी ने नवसृजित/सीमा विस्तारित नगरीय निकायों में निर्वाचन के प्रयोजनार्थ कक्षों का निर्धारण एवं परिसीमन के सम्बन्ध में की बैठक।

प्रतापगढ़। जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल की अध्यक्षता में नगरीय निकायों में निर्वाचन के प्रयोजनार्थ वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर कक्षों के निर्धारण एवं परिसीमन के सम्बन्ध में बैठक की गयी।अपर जिलाधिकारी ने बताया है कि बैठक में अपर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि नवसृजित नगर पंचायत ढकवा, रामगंज, सुवंशा बाजार, कोहड़ौर, पृथ्वीगंज के साथ ही सीमा विस्तारित नगर पंचायत अन्तू, रानीगंज व नगर पालिका परिषद बेल्हा प्रतापगढ़ में कक्षों का निर्धारण एवं परिसीमन किया जाना है। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार आगामी निर्वाचन के प्रयोजन हेतु कक्षों का निर्धारिण एवं परिसीमन किया जायेगा। उन्होने कहा कि ऐसे नगरीय निकाय जिनके कक्षों की संख्या वर्ष 2011 की जनगणना के सापेक्ष विद्यमान कक्षों से भी कम हो रही हो उनके कक्षों की संख्या यथावत् रखी जायेगी, यदि किसी नगरीय निकाय में कक्षों की संख्या में एक अथवा दो की वृद्धि हो रही हो तो ऐसी नगरीय निकायों के कक्षों की संख्या यथावत रहेगी अर्थात् कक्ष बढ़ाये नहीं जायेगें।

नगरीय निकायों में कक्षों को ऐसी रीति से विभाजित किया जायेगा कि यथासम्भव प्रत्येक कक्ष की जनसंख्या सम्पूर्ण नगरीय निकाय क्षेत्र की जनसंख्या को कक्षों की संख्या से विभाजित कर प्राप्त होने वाली औसत जनसंख्या के समान हो। अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी कक्ष की जनसंख्या उस नगरीय निकाय के कक्ष के औसत जनसंख्या से 15 प्रतिशत कम या अधिक हो सकेगी। परिसीमन प्रस्ताव के मानचित्रों में कक्ष, मोहल्ले, सड़के, नदियॉ, नाले, रेलवे लाइन आदि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किये जायेगें और मोहल्ले के नाम भी स्पष्ट करते हुये सभी सीमायें स्पष्ट रूप से अंकित की जायेंगी। कक्ष निर्धारिण में एक परिवार के सभी सदस्यों को एक ही कक्ष में रखा जाये। इस उद्देश्य से यथासम्भव नवीन कक्षों में पूरे मोहल्ले को रखे जाने का प्रयास किया जाये और कक्ष में एक से अधिक मोहल्ले होने पर उनको एक दूसरे से सहयुक्त रखा जाये। नये कक्षों के परिसीमन में यदि एक कक्ष से दूसरे कक्ष में मतदाताओं को स्थानान्तरित करने की आवश्यकता हो तो यथासम्भव एक मतदेय स्थल से सम्बन्धित सभी मतदाता एक वार्ड में स्थानान्तरित हो जाये, ऐसा करने से निर्वाचक नामावलियों के रिएलाइनमेन्ट में सुविधा होगी।


जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों को सचेत किया कि कक्षों का निर्धारण एवं परिसीमन का कार्य समयबद्ध ढंग से किया जाना है इसलिये इसमें किसी भी तरह की लापरवाही एवं शिथिलता बर्दास्त नही की जायेगी। कक्ष का निर्धारण कर निर्धारित प्रारूप पर अपनी सूचना दिनांक 05 मई 2022 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रत्येक नगरीय निकाय में अमृत सरोवर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नगर पालिका/नगर पंचायतों के समस्त अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व विभाग में उपलब्ध जलाशयों के डाटा का उपयोग करते हुये प्रत्येक नगरीय निकाय में स्थित वाटर बाडीज (तालाब, पोखर आदि) का चिन्हांकन कर वांछित सूचना 05 मई 2022 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) मुकेश चन्द्र, समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत व अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।