राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से संचालित आशा योजना

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लखनऊ। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/पदेन, जिला प्रबंधक अनुगम लखनऊ ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी में अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जिनके मुख्य कमाई करने वाले सदस्य की मृत्यु हो गई है तथा परिवार की वार्षिक आय रुपए तीन लाख से कम है को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित आशा योजना के अंतर्गत लाभान्वित कराए जाने हेतु पात्रता इस प्रकार है-


1- लाभार्थी अनुसूचित जाति का हो।
2- परिवार की वार्षिक आय अधिकतम रुपए 3 लाख हो।
3- परिवार के मुख्य कमाई करने वाले सदस्य की मृत्यु कोविड-19 से हुई हो।
4- मृतक की आयु मृत्यु के समय 18 से 60 वर्ष के मध्य हो।
5- कोविड-19 मृत्यु प्रमाण पत्र नगर पालिका नगर निगम ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होगा।