अयोध्या जानें किसका कहाँ होगा नामांकन

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अयोध्या जानें किसका कहाँ होगा नामांकन
अयोध्या जानें किसका कहाँ होगा नामांकन

अयोध्या। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को शांतिपूर्ण सकुशल सम्पन्न कराने हेतु जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) नितीश कुमार ने कलेक्टेªट सभाकक्ष में प्रेस कान्फ्रेंस की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नाम निर्देशन पत्रों का क्रय व जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 17 से 24 अप्रैल 2023 तक (पूर्वाहन 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक) तथा अवकाश के दिनों में भी निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहेगी। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि दिनांक 25 अप्रैल 2023 मंगलवार (पूर्वाहन 11 बजे से कार्य की समाप्ति तक), अभ्यर्थन की वापसी की तिथि दिनांक 27 अप्रैल 2023 गुरूवार (पूर्वाहन 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक), प्रतीक आवंटन की तिथि दिनांक 28 अप्रैल 2023 शुक्रवार (पूर्वाहन 11 बजे से कार्य की समाप्ति तक), मतदान की तिथि दिनांक 11 मई 2023 गुरूवार (पूर्वाहन 7 बजे से अपरान्ह 6 बजे तक) तथा मतगणना की तिथि दिनांक 13 मई 2023 शनिवार (पूर्वाहन 8 बजे से कार्य की समाप्ति तक) को होगी। अयोध्या जानें किसका कहाँ होगा नामांकन

उन्होंने बताया कि जनपद अयोध्या में कुल निकाय की संख्या 8 है जिसमें नगर निगम अयोध्या, नगर पालिका परिषद रूदौली, नगर पंचायत गोशाईगंज, नगर पंचायत खिरौनी (सुचित्तागंज), नगर पंचायत भरतकुण्ड (भदरसा), नगर पंचायत मां कामाख्या, नगर पंचायत कुमारगंज व नगर पंचायत बीकापुर है। कुल वार्डो की संख्या 169 है तथा कुल मतदान केन्द्र 169 बनाये गये है। कुल मतदान स्थल 467 है तथा कुल मतदाता 4,99,742 है। कुल रिटर्निंग आफिसर 29 तथा कुल सहायक रिटर्निंग आफिसर 47 है। कुल जोनल मजिस्टेªट 19 तथा सेक्टर मजिस्टेªट 49 बनाये गये है। चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु कुल 62 संवेदनशील मतदान केन्द्र है तथा 54 अति संवेदनशील मतदान केन्द्र है तथा 20 अतिसंवेदनशील प्लस मतदान केन्द्र है जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ सीसीटीवी भी लगाये जा रहे है।


जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन व्यवस्था हेतु समस्त तैयारियां जैसे-निर्वाचक नामावली, आर0ओ0/ए0आर0ओ0 का प्रशिक्षण, नामांकन प्रपत्र, स्टेशनरी, बैरी केडिंग, सी0सी0टी0बी0, पूर्ण कर निर्वाचन अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गयी है। दिनांक 17 अप्रैल 2023 से नामांकन प्रारम्भ किया जायेगा। सदर तहसील में नगर निगम अयोध्या का महापौर का नामांकन न्यायालय कक्ष अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कलेक्ट्रेट परिसर तथा पार्षद का नामांकन तहसीलदार सदर के मुख्य भवन का पूर्वी, उत्तरी तथा पश्चिमी बरामदा में किया जायेगा। इसी तरह नगर पंचायत गोशाईगंज अध्यक्ष का नामांकन न्यायालय कक्ष नायब तहसीलदार गोशाईगंज तहसील सदर में होगा तथा सदस्यों का नामांकन न्यायालय कक्ष नायब तहसीलदार नगर तहसील सदर में होगा। इसी तरह तहसील सोहावल में नगर पंचायत खिरौनी अध्यक्ष का नामांकन न्यायालय नायब तहसीलदार रौनाही सोहावल में होगा तथा सदस्यों का नामांकन न्यायालय उपजिलाधिकारी सोहावल में होगा। नगर पंचायत भरतकुण्ड भदरसा अध्यक्ष का नामांकन न्यायालय नायब तहसीलदार मसौधा सोहावल में होगा तथा सदस्यों का नामांकन न्यायालय तहसीलदार सोहावल में होगा।

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तहसील रूदौली में नगर पालिका परिषद रूदौली अध्यक्ष का नामांकन न्यायालय उपजिलाधिकारी रूदौली में होगा तथा सदस्यों का नामांकन तहसील सभागार रूदौली में होगा। नगर पंचायत मां कामाख्या अध्यक्ष का नामांकन न्यायालय तहसीलदार न्यायिक रूदौली में होगा तथा सदस्यों का नामांकन न्यायालय तहसीलदार रूदौली में होगा। तहसील मिल्कीपुर में नगर पंचायत कुमारगंज अध्यक्ष का नामांकन न्यायालय उपजिला मजिस्टेªट तहसील मिल्कीपुर में होगा तथा सदस्यों का नामांकन न्यायालय तहसीलदार तहसील मिल्कीपुर में होगा। तहसील बीकापुर में नगर पंचायत बीकापुर अध्यक्ष का नामांकन न्यायालय कक्ष उपजिलाधिकारी बीकापुर में होगा तथा सदस्यों का नामांकन न्यायालय कक्ष तहसीलदार बीकापुर में होगा।


उन्होंने बताया कि एक अभ्यर्थी एक पद के लिए अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उम्मीदवार जिस कक्ष का निर्वाचक है उससे भिन्न कक्ष से निर्वाचन लड़ने पर अभ्यर्थी को निर्वाचक नामावली की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी। निर्वाचन नामावली का सत्यापन महापौर एवं पार्षद हेतु सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा तथा अध्यक्षों एवं सदस्यों के पदों हेतु निकाय से सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार द्वारा सत्यापित किया जायेगा। एक उम्मीदवार दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्य/पार्षद पद हेतु निर्वाचन नहीं लड़ सकता है। महापौर/पार्षद हेतु नगर निगम का निर्वाचक एवं अध्यक्ष तथा सदस्य नगर पंचायत एवं नगर पालिका परिषद हेतु उम्मीदवार सम्बन्धित नगर निकाय का निर्वाचक होगा। महापौर नगर निगम तथा अध्यक्ष नगर पालिका परिषद एवं अध्यक्ष नगर पंचायत के उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष एवं पार्षद नगर निगम तथा सदस्य नगर पालिका परिषद एवं सदस्य नगर पंचायत हेतु उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। नामांकन के दिवसों में नामांकन स्थल से 200 मीटर की परिधि के बाहर ही उम्मीदवार के साथ आने वाली भीड़ को रोक दिया जायेगा। और नामांकन स्थल पर उम्मीदवार उसका प्रस्तावक या सहायता के लिए एक अन्य व्यक्ति को ही आने की अनुमति दी जायेगी। व्यय अनुवीक्षण हेतु समिति तथा ( Flying Squad Team ) टीम का गठन किया गया है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के दिनांक से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। जिसका अनुपालन जनपद स्तर पर सुनिश्चित किया जा रहा है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु ऐसा कोई भी कार्य न किया जाये जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय. जाति, वर्ग, राजनैतिक दल/उम्मीदवार राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भावना आहत हो या उससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित पहलुओं पर आलोचना नहीं की जायेगी। मत प्राप्त करने के लिए जातीय, सामप्रदायिक और धार्मिक भावना का किसी भी रूप से सहारा नहीं लिया जायेगा। पूजा स्थलों का उपयोग निर्वाचन में प्रचार एवं निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्य हेतु नहीं किया जायेगा। किसी भी शासकीय/सार्वजनिक सम्पत्ति/स्थल/भवन/परिसर में/पर विज्ञापन वाल राइटिंग नहीं करेंगे। कटआउट/होर्डिंग/बैनर आदि नहीं लायेगें। चुनाव प्रचार हेतु वाहनों का प्रयोग के लिए जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करनी होगी। चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बाक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेगें और इनका प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा। सभा/रैली/जुलूस का आयोजन जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेकर ही करेगें।


जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगे बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री, जमानत की राशि नियत की गयी है। महापौर नगर निगम पद सामान्य वर्ग हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 1000 एवं जमानत की राशि 12000 निर्धारित की गयी है। पार्षद नगर निगम सामान्य हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 400 रूपये तथा जमानत राशि 2500 रूपया जबकि अध्यक्ष नगर पंचायत सामान्य के नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 250 रूपया तथा जमानत राशि 5000 तथा सदस्य नगर पंचायत सामान्य हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 100 रूपये तथा जमानत राशि 2000 रूपये निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं महिला उम्मीदवारों के लिए महापौर नगर निगम के नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 500 रूपया, जमानत राशि 6000 रूपया तथा पार्षद नगर निगम पद के नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 200 रूपये जमानत राशि 1250 रूपये, अध्यक्ष नगर पंचायत के नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 125 रूपया, जमानत राशि 2500, सदस्य नगर पंचायत के नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 50 रूपया जमानत राशि 1000 रूपया निर्धारित की गयी है।

जिलाधिकारी की प्रेसवार्ता शुरू होने के पूर्व अपर जिलाधिकारी प्राासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमित सिंह ने स्थानीय निकाय चुनाव के तैयारियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया तथा इसमें बताया कि चुनाव अधिकारी लेबल एवं मजिस्टेªट आदि की प्रथम चरण के प्रशिक्षण पूरे कर लिये गये है तथा सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी है कल से स्थानीय निकाय के निर्धारित केन्द्रों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। उक्त अवसर पर अपर जिलाधिकारी नगर सलिल कुमार पटेल, उपनिदेशक सूचना डा0 मुरलीधर सिंह, सहायक निर्वाचन अधिकारी एस0बी0 यादव सहित निर्वाचन कार्य में जुड़े अधिकारी, कर्मचारी, मीडिया कर्मी आदि उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने सभी से सहयोग की भी अपील की है तथा जिलाधिकारी ने सहायक निर्वाचन अधिकारी एस0बी0 यादव (9454281153) को निर्देश दिया कि कोई भी सूचनायें हो तो मीडिया गु्रप में उपलब्ध कराते रहे जिससे प्रचार-प्रसार एवं सूचनाओं के आदान प्रदान किया जा सकें। अयोध्या जानें किसका कहाँ होगा नामांकन