पत्नी का रिश्तेदारों के सामने पति को नपुंसक कहना क्रूरता है-कर्नाटक हाईकोर्ट

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?हाल ही में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि दावे की पुष्टि किए बिना पति को रिश्तेदारों के सामने पत्नी का नपुंसक कहना मानसिक क्रूरता के बराबर है।

⚫ जस्टिस सुनील दत्त यादव और जस्टिस केएस हेमलेखा की खंडपीठ ने पति के पक्ष में तलाक की अर्ज़ी मंज़ूर करते हुए यह टिप्पणी की। बेंच ने आगे कहा कि कोई भी समझदार महिला अपने पति पर इस तरह के आरोप नहीं लगाएगी।

?कोर्ट ने आगे कहा कि पत्नी ने ये आरोप बिना साबित किए ही लगाए इस मामले में फैमिली कोर्ट धारवाड़ के तलाक की याचिका खारिज होने के बाद पति ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।

?अपीलकर्ता ने कहा कि उसकी 2015 में शादी हुई थी और उसकी पत्नी ने एक महीने तक सामान्य व्यवहार किया लेकिन फिर उसका व्यवहार बदल गया। आरोप है कि पत्नी कहती थी कि पति अपने वैवाहिक दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है और उसे नपुंसक भी कहती थी।

?देखते हुए कि पत्नी ने आरोप को साबित नहीं किया है, पीठ ने कहा, “पत्नी पर यह साबित करने के भार का निर्वहन करने में विफल रही है कि पति नपुंसक है, क्योंकि पति अपने हलफनामे में बताए गए मेडिकल परीक्षण से गुजरने को तैयार है।

?आरोप को साबित नहीं करने के बाद नपुंसकता के बारे में अप्रमाणित / निराधार झूठे आरोपों ने पति को मानसिक अशांति का कारण बना दिया है, जिससे पति और पत्नी के बीच असामंजस्य पैदा हो गया है, जिससे पति पत्नी के साथ रहने में असमर्थ है।”

बेंच ने कहा,

⚪”हालांकि अधिनियम की धारा 13 नपुंसकता को तलाक का आधार नहीं मानती है, पत्नी द्वारा किए जा रहे नपुंसकता के झूठे आरोप निश्चित रूप से मानसिक असामंजस्य का कारण बनेंगे और यह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के अर्थ के भीतर मानसिक क्रूरता होगी और पति को क्रूरता के आधार पर तलाक लेने में सक्षम बनाएगी।”

पीठ ने पति द्वारा अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार करने वाली पत्नी की दलीलों को भी खारिज कर दिया।

पीठ ने कहा,

“इस तथ्य को देखते हुए कि पत्नी ने अपनी दलील साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी है।”

⭕पीठ ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश में भी गलती पाई जिसमें मध्यस्थ के समक्ष पति और पत्नी के बीच सुलह की कार्यवाही पर ध्यान दिया गया था।

कर्नाटक सिविल प्रक्रिया (मध्यस्थता) नियम 2005 के नियम 23 का हवाला देते हुए पीठ ने कहा,

?”मध्यस्थता नियमों के नियम 23 में कहा गया कि पक्षकारों और मध्यस्थ के बीच संचार गोपनीय है और मध्यस्थ और न्यायालय के बीच प्रक्रिया को निर्धारित करता है कि क्या सूचित किया जाना है।”

?तदनुसार पीठ ने अपील की अनुमति दी और विवाह को भंग कर दिया। इसके अलावा पीठ ने स्पष्ट किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में और ट्रायल कोर्ट द्वारा पति के सकल वेतन को देखते हुए 8,000 रुपये प्रति माह मासिक आधार पर भुगतान किया जाना है, जब तक वह पुनर्विवाह नहीं करती है तब तक भुगतान किया जाता है। 8,000 रुपये की यह राशि पत्नी के पुनर्विवाह होने तक तलाक देने की डिक्री के मद्देनजर स्थायी गुजारा भत्ता की प्रकृति में होगी।

केस नंबर: एमएफए नंबर 102625/2015 (एमसी)