यूपी पंचायत चुनाव सुप्रीम कोर्ट में सरकार कि कैविएट

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यूपी पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल याचिका के खिलाफ यूपी सरकार ने कैविएट अर्जी दी।

यूपी पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल याचिका के खिलाफ यूपी सरकार ने कैविएट अर्जी दी
यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण सूची को लेकर एक बार फिर असमंजस की स्थिति बन सकती हैण् यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर अपनी कैविएट अर्जी दी हैण् इसके तहत सरकार ने कहा कि उसका पक्ष भी सुना जाएण्।

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कैविएट दाखिल किया हैण् सरकार का कहना है कि पंचायत चुनाव से जुड़ी सुनवाई के दौरान उनका पक्ष भी सुना जाएण् बता दें किए यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव के लिये जारी की गई आरक्षण सूची के लेकर हाईकोर्ट की फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थीण् इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2015 के नियम के अनुसार ही आरक्षण को लागू करने की व्यवस्था की थीण्।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका क्या है

  • अब ये मामला चुंकि सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका हैण् इस बीच आज यूपी सरकार ने भी इस पर कैविएट दाखिल कर दिया हैण्।
  • सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिकए हाईकोर्ट के फैसले के बाद जारी की गई नई आरक्षण लिस्ट में दलितों और वंचितों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों का हनन हो रहा हैण् इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई हैण्।
  • वहींए दूसरी तरफ प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले में बड़ी संख्या में लोग अपनी सहमति दे चुके हैंए और सरकार 2015 को आधार वर्ष मानकर नई सूची भी तैयार करा रही हैण्।
  • लेकिनए दिलीप कुमार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका ;एसएलपीद्ध में कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले पर विचार किया जाना चाहिएण्।

क्या होती है कैविएट अर्जी

कैविएट एक लैटिन शब्द हैण् इसका अर्थ होता है सतर्क ;ठम ।ूंतमद्धण् ये एक सूचना है जो एक पक्ष के द्वारा कोर्ट को दी जाती हैण् इसके तहत ये कहा जाता है किए अदालत वादी को बिना नोटिस भेजे विपक्षी पार्टी को कोई भी राहत न देंए और ना ही कोई कार्रवाई करेण् ये एक तरह का बचाव होता है जो एक पक्ष द्वारा लिया जाता हैण् सिविल प्रोसीजर कोड 148;ंद्ध के अंतर्गत कैविएट अर्जी दाखिल की जाती हैण्।