मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद के शिक्षित युवा बेरोजगार युवक/युवतियों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित।उद्यम सारथी एप के माध्यम से ऑनलाइन ऋण आवेदन।

लखनऊ। उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, लखनऊ श्री मनोज कुमार चौरसिया ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद के शिक्षित युवा बेरोजगार युवक/युवतियों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु ’’मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ’’संचालित है, जिसके अन्तर्गत उद्योग (पेपर कप प्लेट निर्माण, बेकरी उत्पाद, सीमेन्टेड ईंट निर्माण, आलू चिप्स निर्माण, घानी तेल निर्माण, दूध से बने उत्पाद, आइसक्रीम उद्योग, मसाला उद्योग, नूडल्स निर्माण, आटा मिल, राइस मिल, दरवाजा/खिडकी निर्माण, नोटबुक निर्माण, पेंट निर्माण, चप्पल/जूता निर्माण, शैम्पू/ साबुन/वाशिंग पाउडर निर्माण, लोहे से बनी वस्तुओं का निर्माण, कम्प्यूटर एसेम्बलिंग, मिठाई निर्माण, अलमारी/कूलर बाडी निर्माण आदि)स्थापित करने हेतु रू0 25.00 लाख तक का ऋण एवं सेवा क्षेत्र की इकाई (टेन्ट हाउस, ऑटो सर्विस सेन्टर, नाई का कार्य, साउण्ड सर्विस, टी0वी0/फ्रिज रिपेरिंग, मोबाइल रिपोरिंग, रेस्टोरेन्ट, लॉण्डरीवर्क, स्क्रीन प्रिन्टिंग, फोटोकॉपी, कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेन्टर, विडियोग्राफी, टेलरिंग आदि) स्थापित कराने हेतु रू0 10.00 लाख तक की ऋण प्रदान किया जाता है तथा योजनान्तर्गत इकाई स्थापित करने वाले लाभार्थियों को 25ः मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जायेगी। इच्छुक अभ्यर्थी अपना स्वरोजगार स्थापित करने हेतु  www.diupmsme.upsdc.gov.in अथवा उद्यम सारथी एप के माध्यम से ऑनलाइन ऋण आवेदन कर सकते हैं। योजना की विस्तृत जानकारी उक्त वेबसाइट/उद्यमी सारथी एप के माध्यम से अथवा कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्हसाहन केन्द्र, 08 कैण्टरोड, कैसरबाग, लखनऊ से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क स्थापित कर प्राप्त कर सकते हैं।उन्होंने बताया कि अर्हताएं निम्न है-आवेदक की आयु 18 से 40 के मध्य होनी चाहिए, आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल होनी चाहिए, आवेदक किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए, आवेदक द्वारा पूर्व में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना में मार्जिन मनी अनुदान का लाभ न प्राप्त हो। [/Responsivevoice]