बाल विकास मुख्य सेविकाओं को मिलेगी ACP

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निदेशालय ने दस्तावेजाों के सत्यापन के लिए घोषित की तारीखें। बाल विकास में तैनात मुख्य सेविकाओं को मिलेगी एसीपी।

लखनऊ। छह साल बाद बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार में तैनात समाजसेविकाओं को एसीपी दी जाएगी। कर्मियों के प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन के बाद भी ए0सी0पी0 नहीं दी गई थी। संदेश वाहक की खबर को बड़ा असर हुआ है। 29 नवंबर को संदेश वाहन ने छह साल से मुख्य सेविकाओं को एसीपी नहीं मिलने की खबर को प्रमुृखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय हरकत में आया। निदेशालय ने प्रदेश में कार्यरत मुख्य सेविकाओं को एसीपी दिए जाने का निर्णय लिया है। बाल विकास सेवाएं एवं पुष्टाहार निदेशालय से मिली जानकारी के मुृताबिक प्रदेश के मंडलों में तैनात मुख्य सेविकाओं से योगदान की तिथि एवं वेतनमान का अंकन, सेवाकाल में कोई विभागीय/ दंडात्मक कार्यवाही समेत अन्य दस्तावेज तलब किए गए थे। मुख्य सेविकाओं की ओर से जो दस्तावेज प्रस्तुत किए उनमें तमाम खामियां पायी गई है। इन खामियों को दूर करने के लिए 29 नवंबर से 28 मार्च 2023 तक प्रदेश के 18 मंडलों में अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में मंडलों में तैनात मुख्य सेविकाएं अपनी खामियों को दूर कराएंगी। सेवा शर्तों का सत्यापन होने के बाद एसीपी के लिए बैठक कराई जाएगी। इस बैठक के बाद मुख्य सेविकाओं को एसीपी दी जाएगी।


सत्यापान के बाद मुृख्य सेविकाओं को मिलेगी ए0सी0पी0- बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय की निदेशक सरनीत कौर ब्रोका ने कर्मियों को एसीपी नहीं दिए जाने के सवाल पर बताया कि वह लिपिकीय संवर्ग को छोडक़र सभी संवर्ग के कर्मियों, मुृख्य सेविकाआों को एसीपी दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। मुख्य सेविकाओं की सेवापुस्तिका व अन्य अभिलेखों के सत्यापन कराया जा रहा है। इस प्रकिया के पूरा हो जाने के बाद एसीपी की बैठक कराई जाएगी। और कर्मियों को एसीपी दी जाएगी।


बताया गया है कि जनपदों में कार्यरत मुख्य सेविकाओं की सेवापुस्तिका व अन्य अभिलेखों के सत्यापन के लिए आगरा मंडल को छोडक़र आजमगढ़ मंडल में 29 नवंबर से दो दिसंबर तक, अलीगढ़ मंडल में छह दिसबंर से 7 दिसबंर तक, प्रयागराज मंडल में 7 दिसबंर से 13 दिसंबर तक, कानपुर मंडल में 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक, गोरखपुर मंडल में 22 दिसंबर से 29 दिसंबर तक, चित्रकूट मंडल में 3 जनवरी से 4 जनवरी तक, झांंसी मंडल में 9 व 10 जनवरी को, बहराइच मंडल में 12 से 17 जनवरी तक, अयोध्या मंडल में 19 से 27 जनवरी तक, बरेली मंडल में 31 जनवरी से एक फरवरी तक, बस्ती मंडल में 3 से 7 फरवरी तक मिर्जापुर मंडल में 9 व 10 फरवरी को, मुरादाबाद मंडल में 14 से 16 फरवरी तक, मेरठ मंडल में 20 से 22 फरवरी तक, लखनऊ मंडल में 24 फरवरी से 14 मार्च तक, वाराणसी मंूडल में 16 से 23 मार्च तक और सहारनपुर मंडल में 27 व 28 मार्च को दस्तोवजों का सत्यापन कराया जाने के निर्देश दिए गए है। सत्यापन प्रक्रिया के बाद एसीपी की कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के कर्मियों ने पदोन्नति और एसीपी को लेकर निदेशालय पर प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया था। विभाग के प्रदेश में कार्यरत मुख्य सेविका, लिपिक, चतुर्थ श्रणी एवं वाहन चालक के पदोन्नति के रिक्त पदों पर वर्ष- 2018 से आज तक पदोन्नति संबंधी किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही की ही नहीं गई।

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, (आगरा मण्डल को छोडकर) –

वर्ष 2016 के पश्चात मुख्य सेविकाओं की ए०सी०पी० स्वीकृति की कार्यवाही लम्बित है। इस सम्बंध में निदेशालय स्तर से समय-समय पर आपको इस आशय के निर्देश निर्गत किये गये थे कि मुख्य सेविकाओं की ए०सी०पी० का पूर्ण एवं स्पष्ट प्रस्ताव संगत अभिलेखों सहित निदेशालय को प्रस्तुत किया जाय, जिसके क्रम में आप द्वारा मुख्य सेविकाओं की ए०सी०पी० स्वीकृति हेतु निदेशालय को जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है, उनका परीक्षण करने पर उनमें अत्यधिक कमियां पायी गयी जिसका विवरण निम्नवत है-

प्रारूप के निर्धारित कालम में कतिपय मुख्य सेविकाओं की योगदान की तिथि एवं वेतनमान का अंकन नहीं है। जिनमें योगदान तिथि का अंकन भी है वह त्रुटिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त योगदान तिथि की पुष्टि हेतु प्रस्ताव के साथ कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया। 02- सम्बंधित मुख्य सेविकाओं को समयमान वेतनमान की पूर्वगामी व्यवस्था में अथवा दिनांक 01.12. 2008 से लागू ए०सी०पी० की व्यवस्था में कौन-कौन से लाभ स्वीकृत हो चुके है, इसका स्पष्ट उल्लेख अधिकाश प्रस्ताव में नहीं किया गया है। जिन प्रस्तावों में इसका अंकन किया भी गया है, उसने किस तिथि से लाभ स्वीकृत किया गया है, उस तिथि का अंकन न करके आदेश निर्गत होने की तिथि का अंकन किया गया है, जो गलत है। प्रेषित प्रस्ताव के साथ पूर्व में स्वीकृत उक्त लाभ के आदेश की प्रति साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है।

अधिकाश प्रस्तावों के साथ सेवा निरन्तर होने के सम्बंध में सेवा सत्यापन प्रमाण-पत्र या तो अपूर्ण दिया गया है या प्रस्ताव के साथ संलग्न ही नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त सम्बंधित मुख्य सेविकाओं के विरुद्ध सेवाकाल में कोई विभागीय कार्यवाही / दण्डात्मक कार्यवाही होने अथवा न होने का प्रमाण पत्र संगत साक्ष्यों सहित संलग्न नहीं किया गया है। एक्सी०पी० स्वीकृत हेतु आपके स्तर से निर्गत उक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाय।

सम्बंधित मुख्य सेविका को प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय में से किस एक्सी०पी० का लाभ व किस तिथि से स्वीकृत किया जाना है इसका स्पष्ट अंकन अधिकाश प्रस्तावों में नहीं किया गया है। प्रस्ताव के साथ आप द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया है कि आपके जनपद से सेवानिवृत्त / मृतक एवं सेवारत ए०सी०पी० हेतु अर्ह मुख्य सेविकाओं का कोई प्रस्ताव भेजा जाना अवशेष नहीं है।

आप द्वारा प्रेषित अस्तावों में उपरोक्तानुसार कमियों पाये जाने के कारण ए०सी०पी० समिति द्वारा मुख्य सेविकाओं की ए०सी०पी० का लाभ स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। उक्त वर्णित स्थिति में यह आवश्यक है कि जनपदों से मुख्य सेविकाओं की सेवा पुस्तिका भगवाकर उक्त कमियों को ठीक कराया जाय। चूंकि मुख्य सेविकाओं की ए०सी०पी० स्वीकृति का कार्य कई वर्षों से अत्यधिक संख्या में लम्बित है, जिसे एक अभियान के तहत समयबद्ध रूप से निस्तारित किया जाना है। उक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त कमियों के निराकरण हेतु संलग्न सूची में अंकित तिथि को सम्बंधित मुख्य सेविकाओं की सेवा पुस्तिका, पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव की हार्ड कापी एवं साफ्ट कापी पेनड्राइव में व अन्य संगत अभिलेखों के साथ किसी भिज्ञ कार्मिक को निदेशालय में भेजना सुनिश्चित करे। उक्त कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता में है, इसलिए इसे गम्भीरता से लिया जाय।