निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन करायें

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निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन करायें
निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन करायें

अयोध्या। जिला निर्वाचन अधिकारी नितीश कुमार ने निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को सकुशल एवम् शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत विभिन्न राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षोंध्पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय में बैठक की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद में नगर निकाय निर्वाचन 2023 के अंतर्गत नगर निगम पालिका/नगर पंचायतों के विभिन्न पदों पर प्रत्याशियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले व्यय विवरण के संबंध में प्रचलित/प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों/मदो आदि की स्थानीय बाजार दरों की सूची उपलब्ध कराई तथा विभिन्न प्रत्याशियों को पदवार व्यय सीमा तथा प्रचार के संबंध में आयोग के निर्देशों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन करायें


जिलाधिकारी ने विभिन्न पदों के प्रत्याशियों को प्रचार प्रसार हेतु तथा मतदान के दिन एवं मतगणना के दिन आयोग के निर्देशानुसार प्रयुक्त किए जा सकने वाले वाहनों के संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई उन्होंने बताया कि निर्वाचन अवधि में प्रत्याशियों द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु नगर निगम के महापौर पद के सम्मीदवार हेतु 05, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हेतु 03, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हेतु 02, नगर निगम के पार्षद पद के उम्मीदवार हेतु 02, नगर पालिका परिषद के सदस्य पद के उम्मीदवार हेतु 01 तथा नगर पंचायत के सदस्य पद के उम्मीदवार हेतु 01 वाहन (दो पहिया वाहन सहित समस्त मैकनाइज्ड/मोटोराइज्ड वाहन) का संचालन निर्वाचन के प्रचार-प्रसार के लिए करा सकते हैं।


   जिला निवार्चन अधिकारी ने बताया कि  मतदान दिवस पर नगर निगमों में महापौर पद हेतु 02 वाहन (01 महापौर प्रत्याशी और 01 उसके निर्वाचन अभिकर्ता हेतु) अनुमन्य होगा। पार्षद पद हेतु प्रत्याशी को 01 वाहन अनुमन्य होगा। नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद हेतु 01 वाहन अनुमन्य होगा एवं नगर पालिका परिषद नगर पंचायत के सदस्य पद हेतु कोई वाहन अनुमन्य नहीं होगा। उन्होंने ने बताया कि मतगणना के दिन नगर निगमों में महापौर के प्रत्याशी को 02 वाहन, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत को 01 वाहन की अनुमति दी जायगी। पार्षद, नगर निगम एवं सदस्य, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत को मतगणना के दिन वाहन की अनुमति नहीं दी जायगी। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन प्रचार-प्रसार हेतु प्रयोग किए जाने वाले वाहन/वाहनों तथा निर्वाचन के सम्बन्ध में अन्य मदों पर होने वाला व्यय आयोग द्वारा उक्त पद/स्थान हेतु निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए।


जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना केन्द्रों/स्थलों/स्ट्राँग रूम की जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम, अयोध्या तथा नगर पंचायत, गोशाईंगंज हेतु मतगणना स्थल एवं स्ट्राँग रूम राजकीय इण्टर काॅलेज, नगर पंचायत, खिरौनी तथा नगर पंचायत, भरतकुण्ड भदरसा हेतु मतगणना स्थलध्स्ट्राँग रूम आर0डी0 इण्टर काॅलेज, सुचित्तागंज, नगर पालिका परिषद् रुदौली तथा नगर पंचायत, कामाख्या हेतु मतगणना स्थलध्स्ट्राँगरूम हिन्दू इण्टर काॅलेज, रुदौली, नगर पंचायत, कुमारगंज हेतु मतगणना केन्द्रध्स्ट्राँग रूम राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, मुगीशपुर, तहसील मिल्कीपुर तथा नगर पंचायत, बीकापुर हेतु मतगणना स्थल तहसील सभागार बीकापुर व स्ट्राँग रूम  न्यायालय कक्ष उप जिलाधिकारी (न्यायिक) बीकापुर में बनाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी स्ट्राँग रूम पर सीसीटीवी से निरन्तर निगरानी रहेगी जिसे विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी स्ट्राँग रूम के बाहर लगी टीवी के माध्यम से देख सकेंगे। इसी प्रकार मतगणना की समस्त कार्यवाहियाँ आयोग के निर्देशानुसार सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सुनिश्चित की जायेंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया कि उप जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायी गयी मतदान पर्चियों को बी0एल0ओ0 के माध्यम से समय पर समस्त मतदाताओं में वितरित कराना सुनिश्चित करें। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमित सिंह, जिलाध्यक्ष भाजपा संजीव सिंह, जिला उपाध्यक्ष, काँग्रेस उमेश उपाध्याय, जिला उपाध्यक्ष स0पा0 वंशराम गौड़, जिलाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी अनिल कुमार प्रजापति आदि लोग उपस्थित रहे।   निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन करायें