ओबीसी अभ्यर्थी की याचिका मंजूर, नियुक्ति पर विचार करें भर्ती बोर्ड- हाइकोर्ट

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प्रयागराज ।इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने पुलिस भर्ती बोर्ड को सिपाही भर्ती-2015 के ओबीसी अभ्यर्थी इमरान खान की नियुक्ति पर छः हफ्ते में विचार करने का आदेश दिया है।
यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमसेरी के एकल पीठ ने सिपाही भर्ती-2015 के अभ्यर्थी इमरान खान की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। याची इमरान खान के अधिवक्ता सुनील यादव का कहना था कि याची इमरान खान ओबीसी कैटेगरी में ऑनलाइन आवेदन किया था, दस्तावेजो की संवीक्षा के वक्त याची ने आरक्षण के दावे के समर्थन में निर्धारित अवधि का जाति प्रमाणपत्र के साथ ही दो निवास प्रमाणपत्र संवीक्षा दल के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिसके कारण उसे भर्ती बोर्ड ने सामान्य श्रेणी की सूची में डालते हुए अचयनित घोषित कर दिया था। जबकि याची ने ओबीसी केटेगरी की कट ऑफ से ज्यादा अंक अर्जित किये थे।


याची के अधिवक्ता सुनील यादव ने यह भी कहा कि भर्ती बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन में निवास प्रमाणपत्र के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की थी, इसलिए मात्र दो निवास प्रमाणपत्र देने के आधार पर याची को ओबीसी आरक्षण का लाभ न देने अवैधानिक भी है और उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए विभिन्न विधि व्यवस्थाओं के विरुद्ध भी है।याची की याचिका पर सुनवाई के बाद एकल पीठ ने निर्णय को सुरक्षित किया था। जिसकी उद्धघोषणा करते हुए एकल पीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए याची इमरान खान को ओबीसी अभ्यर्थी मानते हुए आरक्षण का लाभ प्रदान करने और याची को ओबीसी कैटेगरी में छः हफ्ते में नियुक्ति प्रदान करने पर विचार करने का आदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को दिया है। (सिपाही भर्ती-2015 का मामला)