ईडब्ल्यूएस इकाइयों के पंजीयन हेतु स्टाम्प शुल्क में छूट का निर्णय

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….. योगी मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय ….

निजी विकासकर्ताओं द्वारा शासनादेश दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 की व्यवस्था के अन्तर्गत विकसित की जाने वाली आवासीय परियोजनाओं में निर्मित किए जाने वाले ई0डब्ल्यू0एस0 इकाइयों के पंजीयन हेतु 500 रुपये से अधिक के स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान किए जाने निर्णय।


मंत्रिपरिषद ने शासनादेश संख्या-3188/आठ-1-13-80विविध/2010, दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 की शर्तों के अधीन निजी विकासकर्ता द्वारा निर्मित दुर्बल आय वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) भवन के अंतरण हेतु विकासकर्ता द्वारा लाभार्थी के पक्ष में निष्पादित लिखत पर 500 रुपये से अधिक के स्टाम्प शुल्क में छूट दिए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह छूट तभी अनुमन्य होगी यदि आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद उ0प्र0/उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विहित प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0 द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रायोजन हेतु साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेंगे कि शासनादेश संख्या-3188/आठ-1-13-80विविध/2010, दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 के अधीन निर्मित दुर्बल आय वर्ग भवन के अंतरण का निष्पादन किया जा रहा है। 


कर एवं निबंधन अनुभाग-5 की अधिसूचना दिनांक 04 अगस्त, 2001 द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा कार्यान्वित दुर्बल आय वर्ग आवासीय योजना के अधीन निष्पादित किए जाने वाले विक्रय या पट्टे के लिखतों पर 500 रुपये से अधिक के स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की गयी है।इसी प्रकार स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 की अधिसूचना दिनांक 25 सितम्बर, 2019 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन के अधीन विकासकर्ता द्वारा निर्मित दुर्बल आय वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) भवन  के अंतरण हेतु विकासकर्ता द्वारा लाभार्थी के पक्ष में निष्पादित लिखत पर 500 रुपये से अधिक के स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गयी है। 


उपरोक्त व्यवस्था के अनुरूप निजी विकासकर्ताओं द्वारा शासनादेश दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 की व्यवस्था के अन्तर्गत विकसित की जाने वाली आवासीय परियोजनाओं में निर्मित किए जाने वाले ई0डब्ल्यू0एस0 इकाइयों के पंजीयन हेतु 500 रुपये से अधिक के स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है।इस निर्णय से दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों को 500 रुपये से अधिक के स्टाम्प शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त होगा।