अनुमन्य अनुग्रह राशि को पुनरीक्षित/बढ़ाने का निर्णय

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राज्य सरकार ने लोक सभा/विधान सभा/विधान परिषद एवं उप निर्वाचनों की चुनाव ड्यूटी में तैनात कार्मिकों को निर्वाचन के दौरान मृत्यु होने या गम्भीर रूप से घायल होने की दशा में अनुमन्य अनुग्रह राशि को पुनरीक्षित/बढ़ाने का निर्णय लिया।


लखनऊ।
राज्य सरकार ने लोक सभा/विधान सभा/विधान परिषद एवं उप निर्वाचनों की चुनाव ड्यूटी में तैनात कार्मिकों को निर्वाचन के दौरान मृत्यु होने या गम्भीर रूप से घायल होने की दशा में अनुमन्य अनुग्रह राशि को पुनरीक्षित/बढ़ाने का निर्णय लिया है।यह जानकारी आज यहां देते हुए एक शासकीय प्रवक्ता ने बताया कि प्रशिक्षण अथवा मतदान/मतगणना ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना में मृत्यु की दशा में वर्तमान में 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि अनुमन्य थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है।


इसी प्रकार, ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना जैसे-आतंकवादी हिंसा/असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या, रोड माइन्स, बाॅम्ब ब्लास्ट, हथियारों से आक्रमण आदि की दशा में मृत्यु होने पर वर्तमान में 20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि अनुमन्य थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया है।आतंकवादी हिंसा/असामाजिक तत्वों के द्वारा हत्या, रोड माइन्स, बाॅम्ब ब्लास्ट, हथियारों से आक्रमण आदि कारणों से घटित दुर्घटना में किसी अंग की स्थाई दिव्यांगता (पूरी आंख, हाथ, पैर आदि की पूरी दिव्यांगता) की दशा में वर्तमान में 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि अनुमन्य थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है।किसी अन्य कारण से घटित दुर्घटना में किसी अंग की स्थाई दिव्यांगता (पूरी आंख, हाथ, पैर आदि पूरी दिव्यांगता) की दशा में वर्तमान में 05 लाख रुपये की अनुग्रह राशि अनुमन्य थी, जिसे अब बढ़ाकर 7.50 लाख रुपये कर दिया गया है।