गरीब कल्याण दिवस के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत 

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प्रदेश के समस्त जनपदों में दिनांक 25 सितम्बर, 2021 को गरीब कल्याण दिवस के रूप में मनाए जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत ।   


लखनऊ। प्रदेश के समस्त जनपदों में दिनांक 25 सितम्बर, 2021 को गरीब कल्याण दिवस के रूप में मनाए जाने के सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव तथा समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।  उक्त जानकारी देते हुये मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि प्रदेश के समस्त जनपदों में दिनांक 25 सितम्बर, 2021 ‘गरीब कल्याण दिवस’ के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस दिन प्रदेश के समस्त विकास खण्डों में गरीबों के कल्याण हेतु राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनसामान्य को उपलब्ध करायी जाएगी। 

उन्होंने बताया कि उक्त अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि प्रदेश के समस्त विकास खण्डों में जन आरोग्य मेलों का आयोजन किया जाए, जिसमें आमजन का स्वास्थ्य परीक्षण, आयुष्मान कार्ड का वितरण तथा कोविड टीकाकरण आदि की व्यवस्था हो। सभी प्रकार के ऋण वितरण की व्यवस्था, कृषि संयंत्रों के वितरण की व्यवस्था तथा प्रधानमंत्री आवास योजना/मुख्यमंत्री आवास योजना, शौचालय, स्वच्छ पेयजल तथा उज्जवला-2 योजना के अन्तर्गत गैस कनेक्शन दिए जाने की व्यवस्था तथा जनसामान्य को उपलब्ध कराए जाने वाले अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये। इसके अतिरिक्त गाँवों की सफाई तथा सैनेटाइजेशन की पर्याप्त व्यवस्था, विधवा पेंशन/वृद्धावस्था पेंशन के कैम्प, खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत पात्र परिवारों को राशन कार्ड तथा खाद्य सामग्री का वितरण, गरीब बालिकाओं के विवाह हेतु संचालित योजना का लाभ पात्र बालिकाओं को दिये जाने की व्यवस्था तथा धात्री महिलाओं व कुपोषित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं पोषाहार वितरण कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाये।    

      उन्होंने समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव तथा समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन तथा गरीब कल्याण दिवस के रूप में आयोजित कार्यक्रमों में कोविड-19 से बचाव के संबंध में निर्गत गाईड लाईन्स का अनुपालन भी सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम में सांसदगण, विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लाक प्रमुख व अन्य माननीय जनप्रतिनिधिगण की उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने तथा इसमें आमजन की सहभागिता के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार भी किये जाने के निर्देश दिये हैं।