छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण हेतु समय-सारिणी एवं कार्ययोजना निर्गत-जिलाधिकारी

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अयोध्या।  जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बंधित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाॅक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण हेतु समय-सारिणी एवं कार्ययोजना निर्गत की गयी है। जनपद में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिए आनलाइन आवेदन करते हुये प्रक्रियापूर्ण करने हेतु तिथि 15 जुलाई से 10 अगस्त 2021 तक निर्धारित किया गया है। छात्र छात्राओं हेतु आनलाइन आवेदन करने हेतु तिथि 20 जुलाई 2021 से 28 अगस्त 2021 तक किया जाना है तथा 22 जुलाई से 7 सितम्बर 2021 तक संस्था से अग्रसारित सही नवीनीकरण के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण दिनांक 2 अक्टूबर 2021 (छात्रवृत्ति वितरण दिवस) तक शासन स्तर से किया जाना है।

 

अवशेष नवीन/नवीनीकरण छात्र/छात्राओं हेतु आनलाइन आवेदन की तिथि दिनांक 20 जुलाई से 21 अक्टूबर 2021 तक किया जाना है। विगत वर्षो में छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत ऐसे तथ्य प्रकाश में आये है कि छात्र/छात्राओं द्वारा अपने आनलाइन आवेदन पत्र में बैंक खाता सम्बंधी वितरण में जनधन खातों, एफडी खाते अथवा कही कही एनआरआई खातों का अंकन किया गया है, जिसके कारण ऐसे आवेदकों के आवेदन बैंक स्तर पर रिजेक्ट हो जाने के कारण धनराशि के अन्तरण में बाधा उत्पन्न हुई है। विदित हो कि योजनान्तर्गत निर्धारित प्राविधानों में सम्बंधित छात्र छात्राओं का राष्ट्रीयकृत बैंक में सामान्य बचत खाता होना अनिवार्य/अनुमन्य है। शासन की मंशा के अनुरूप योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2020-21 से लाभार्थी पात्र छात्र/छात्राओं के आधार नम्बर के आनलाइन सत्यापन किये जाने के निर्देश है जिसमें सम्बंधित छात्र/छात्रा का आधार नम्बर, छात्र का नाम, पिता/पति का नाम, लिंग व जन्मतिथि का मिलान भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ( UIDAI ) से किया जायेगा तथा उक्त डेटा मिलान की स्थिति में ही छात्र/छात्राओं का आवेदन पत्र छात्र/छात्रा स्तर से अग्रसारित होगा।

यदि छात्र/छात्रा के आधार कार्ड में कोई डेटा गलत/त्रुटिपूर्ण है तो उसको सम्बंधित आधार कार्यालय से समय से शुद्व करा लें। शैक्षिक सत्र 2020-21 से लाभार्थी पात्र छात्र/छात्राओं का आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाता विवरण आधार लिंक्ड ( SEEDED ) होना अनिवार्य है। भविष्य में आधार बेस पेमेण्ट ( D.B.T  ) की स्थिति में ऐसे पात्र छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में धनराशि का अंतरण बाधित होगा। बेवसाइड  minoritywelfare.up.nic.in  पर एवं एनआईसी की बेवसाइट  scholarship.up.nic.in  पर भी उपलब्ध है और अधिक जानकारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से प्राप्त कर सकते है