प्रतिबन्धों/शर्तों के साथ रोस्टरवार में दुकानों/प्रतिष्ठानों को खोले जाने/होम डिलीवरी की अनुमति-जिलाधिकारी

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अयोध्या/भेलसर। उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-5,लखनऊ द्वारा सं0-548/पांच-5-2020 दि0ः 14 मार्च, 2020 द्वारा जारी अधिसूचना के तहत उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली प्रख्यापित की गयी है तथा उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-195/एक-11-2000-रा0-11 दिनांक: 24 मार्च, 2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-2 उपधारा (जी) के अन्तर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-729/2021-सीएक्स-3, गृह (गोपन) अनुभाग-3 दिनांक: 30.05.2021 के अन्तर्गत गृह (गोपन) अनुभाग-3 के आदेश संख्या-720/2021-सीएक्स-3, दिनांक: 20.04.2021 के क्रम मंे कोरोना कफ्र्यू के दृष्टिगत गतिविधियों को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं।

तत्क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-729/2021-सीएक्स-3, गृह (गोपन) अनुभाग-3 दिनांक: 30.05.2021 के क्रम में व्यापार मण्डल, मण्डी, ड्रग्स एसोसिएशन, सर्राफा आदि से वार्तानुसार जनपद अयोध्या में संलग्न सूची में वर्णित विभिन्न प्रकार की दुकानों/प्रतिष्ठानों को निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के साथ रोस्टरवार खोले जाने/होम डिलीवरी की अनुमति प्रदान की जाती है:-

  1. दुकान/प्रतिष्ठान के मालिक का यह दायित्व होगा कि वह स्वयं एवं अपने कर्मचारी/अन्य को मास्क/ग्लब्स उपलब्ध कराते हुए इनका प्रयोग कराना सुनिश्चित करेंगें तथा प्रत्येक प्रतिष्ठान के बाहर डस्टबिन अनिवार्य रूप से रखेंगे एवं अनिवार्य रूप से आरोग्य सेतु ऐप अपने सभी कर्मचारियों तथा ग्राहकों को डाउनलोड करायेंगे।
  2. दुकान पर आने वाले प्रत्येक ग्राहक मास्क पहनकर ही दुकान पर आयेंगे एवं प्रतिष्ठान स्वामी ग्राहकों के हाथ धोने हेतु हैण्ड सेनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करेगें तथा प्रत्येक ग्राहक के समुचित सेनिटाइजेशन/सोशल डिस्टैन्सिग तथा कोविड-19 मेडिकल प्रोटोकाॅल के अनुपालन के उपरान्त ही वस्तुओं का आदान-प्रदान करेगें।
  3. प्रत्येक व्यापारी अपनी दुकान के सामने किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेगा तथा प्रतिष्ठान के बाहर सोशल डिस्टैन्सिग हेतु दो गज/06 फिट की दूरी पर सफेद रंग से गोले बनवायेगा एवं अपने कर्मचारी की ड्यूटी इसके अनुपालन हेतु सुनिश्चित करेगा।
  4. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णता अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां एवं 10 वर्ष आयु तक के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेगें, केवल अपरिहार्य परिस्थितियों यथा स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु ही बाहर निकलेेंगे।
  5. वीकेंड बन्दी के दिन कोई भी बाजार नहीं खुलेगा।
  6. कोई साप्ताहिक पैठ, बाजार, हाट आदि नहीं लगेगा।
  7. कोई भी सब्जी मण्डी बीच बाजार में नहीं लगेगी।
  8. गुटखा, तम्बाकू आदि सार्वजनिक स्थलांे पर थूकना पूरी तरीके से प्रतिबन्धित होगा।
  9. कार्य स्थलों पर गैर आवश्यक आगन्तुकों पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा किसी भी प्रतिष्ठान पर अनावश्यक भीड़ भी नहीं रहेगी। यदि ऐसा पाया जाता है, कि प्रतिष्ठान स्वामी द्वारा भीड़ नियंत्रित नहीं की जा रही है या दुरूपयोग किया जा रहा है, तो वह प्रतिष्ठान सम्बन्धित मजिस्टेªट द्वारा तत्काल बन्द करा दिया जायेगा।
  10. कोई भी व्यक्ति अपने घर के निकट के प्रतिष्ठान से ही आवश्यक वस्तु खरीदेगें तथा अनावश्यक रूप से घर से दूर तक यात्रा नहीं करेंगे।
  11. सभी औद्योगिक इकाईयां/लघु एवं मध्यम इकाईयां/पैकेजिंग इकाईयां/प्रिन्टिग इकाईयां अपने यहां सभी कारीगर को अपने प्रतिष्ठान परिसर में रखेंगी तथा कोविड-19 के मेडिकल प्रोटोकाॅल यथा सोशल डिस्टैन्सिग, हैण्ड हाइजीन आदि का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। सभी इकाईयां अपने यहां स्वास्थ्य रजिस्टर, जिसमें कारीगरों का पता, मोबाइल नम्बर, आधार कार्ड, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड है, कि नहीं का सम्पूर्ण विवरण रखेगा। इसके अतिरिक्त अपने कर्मचारियों की कोविड-19 की रैण्डमली जांच भी करायेगें।
  12. कोई भी प्रतिष्ठान जिसमें ट्रायल की आवश्यकता है जैसे गारमेण्ट्स, होजरी आदि कोई भी ट्रायल किसी भी ग्राहक को नहीं करायेगा।
  13. सभी ब्यूटी पार्लर, सैलून अपने समस्त उपकरणों को गरम पानी में साबुन के घोल से पूर्णतया सैनिटाइज करने के उपरान्त ही दूसरे ग्राहक पर उपयोग करेंगे तथा कोई भी कपड़ा एक ग्राहक पर ही उपयोग किया जायेगा।
  14. जनपद अयोध्या में कोरोना कफ्र्यू की अवधि में किसी भी व्यक्ति का अनावश्यक रूप से सायं 7.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक बाहर निकलना पूर्णतया प्रतिबन्धित किया जाता है। यह प्रतिबन्ध पुलिस, प्रशासन एवं आकस्मिक/अपरिहार्य आवश्यकताओं/सेवाओं पर लागू नहीं होगा।
  15. जनपद में समस्त शैक्षणिक संस्थान, टेªनिंग सेण्टर, कोचिंग, सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, जिम, तरण ताल, पार्क, थिएटर, बार, आॅडिटोरियम, असेम्बली हाॅल आदि बन्द रखे जायेंगे।
  16. जनपद में रेस्टोरेन्ट से होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त हाई-वे के किनारे ढाबे तथा ठेले/खोमचे वालों को खोलने की अनुमति दो गज की दूरी व मास्क के साथ होगी। रेस्टोरेंट्स व ठेले से पैक करा कर ले जा सकेंगे, बिठाकर अथवा खड़े-खड़े खिलाना दंडनीय होगा।
  17. दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। दोपहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट/मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा तथा तीन पहिया वाहन आॅटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो यात्री, बैटरी चलित ई-रिक्शा में चालक सहित 3 व्यक्ति एवं चार पहिया वाहनों पर केवल 04 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।
  18. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, गृह (गोपन) अनुभाग-3 के पत्र सं0-381/2020/सीएक्स-3, दि0: 03 मई, 2020 में दिये गये दिशा निर्देश तथा संलग्न एनेक्जर-1 (नेशनल डाइरेक्टिव्स फाॅर कोविड-19 मैनेजमेण्ट) में कार्य स्थल/सार्वजनिक स्थल हेतु दिये गये दिशा निर्देश का शत-प्रतिशत अनुपालन करेंगे।
  19. अधोहस्ताक्षरी के आदेश सं0-266/जे0ए0/शान्ति व्यवस्था (धारा-144दं0प्र0सं0)/2021, दिनांक: 25.05.2021 का अक्षरशः अनुपालन करेंगे।
  20. खाद्य पदार्थो के प्रतिष्ठान एफ0एस0एस0ए0आई0 के अन्तर्गत नियमों का शत-प्रतिशत का अनुपालन सुनिश्चित करेगें। इन आदेशों के पालन हेतु सभी बैठकों/सम्पर्को में कोरोना वायरस से बचाव हेतु दिये गये समस्त निर्देशों यथा-हैण्ड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेन्सिग एवं पर्याप्त स्वच्छता व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन किया जाय/ कराया जाये। जमाखोरी/मुनाफाखोरी पाये जाने पर उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-548/पंाच-5-2020 दिनांक: 14 मार्च, 2020 के तहत जारी उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45 सन् 1860) की धारा-188 व आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-51 से लेकर 60 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा प्रीवेन्शन आॅफ ब्लैक मार्केटिंग एण्ड मेन्टीनेन्स आॅफ सप्लाईज आॅफ इसेन्शियल काॅमेडिटी ऐक्ट 1980 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा।http://demo.nishpakshdastak.com/knowledge-gained-from-unquenchable-intelligence-is-also-unbroken/अखण्ड बुद्धि से प्राप्त ज्ञान भी अखण्ड

—– रोस्टर —–
जनपद अयोध्या में विभिन्न प्रकार की दुकानों/प्रतिष्ठानों को खोले जाने का रोस्टर
(संख्या: 313/जे0ए0/कोरोना कफ्र्यू-दुकान रोस्टर)/2021, दिनांक: 31 मई, 2021)

दुकान/प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान संचालित करने का नियत दिन व समय

1 मेडिकल स्टोर सोम से शनि प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

2 फल, सब्जी एवं दूध, दही सोम से शनि प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

3 मिठाई/बेेकरी की दुकान/आइसक्रीम/फ्रोजन डीलर सोम से शुक्र प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

4 ब्यूटी पार्लर / सैलून सोम से शुक्र प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

5 किराना स्टोर/दोना पत्तल डिस्पोजल सोम से शुक्र प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

6 खली, चूनी, चोकर सोम से शुक्र प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

7 मिट्टी के बर्तन, खिलौने सोम से शुक्र प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

8 आॅटो मोबाइल वर्कशाॅप / गैराज सोम से शुक्र प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

9 जन सेवा केन्द्र (सी0एस0सी0) सोम से शुक्र प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

10 कीटनाशक एवं खाद-बीज सोम से शुक्र प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

11 बर्तन/क्राकरी/प्लास्टिक वेयर स्टोर/थमो वेयर गैस चूल्हा मंगल, वृहस्पति, शुक्र प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

12 हार्ड बेयर (बालू, सीमेण्ट, पेण्ट, मोरग, सरिया,गिलास, सेनेटरी,टाइल्स) मंगल, वृहस्पति, शुक्र प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

13 सीमेण्ट एण्ड बिल्डिंग मैटेरियल मंगल, वृहस्पति, शुक्र प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

14 लोहे की दुकान मंगल, वृहस्पति, शुक्र प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

15 अटैची, स्कूल बैग मंगल, वृहस्पति, शुक्र प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

16 टेलरिंग मंगल, वृहस्पति, शुक्र प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

17 काॅस्मेटिक/श्रृंगार प्रसाधन की दुकान/चूड़ी/धूपबत्ती एवं पूजन सामग्री मंगल, वृहस्पति, शुक्र प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

18 फर्नीचर, आलमारी एवं गद््दे (स्टील, लकड़ी, लोहा आदि) मंगल, वृहस्पति, शुक्र प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

19 साईकिल की दुकान मंगल, वृहस्पति, शुक्र प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

20 वस्त्रालय / साड़ी / पर्दा / खादी भण्डार मंगल, वृहस्पति, शुक्र प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

21 आॅटो मोबाइल शोरूम/स्पेयर पाटर््स/टायर मंगल, वृहस्पति, शुक्र प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

22 ज्वैलरी शाॅप मंगल, वृहस्पति, शुक्र प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

23 आरा मशीन मंगल, वृहस्पति, शुक्र प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

24 बुक स्टेशनरी/मोहर की दुकान मंगल, वृहस्पति, शुक्र प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

25 कोयला की दुकान सोम, बुध, वृहस्पति प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

26 इलेक्ट्रिक एण्ड इलेक्ट्रानिक/होम अप्लाइन्सिश/इन्वर्टर बैट्री/केमिकल सोम, बुध, वृहस्पति प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

27 नमकीन/दालमोट/सूखे मेवे की दुकान सोम, बुध, वृहस्पति प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

28 रेडीमेड गारमेन्ट सोम, बुध, वृहस्पति प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

29 लाॅण्ड्री सर्विस सोम, बुध, वृहस्पति प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

30 मछली मण्डी आदि सोम, बुध, वृहस्पति प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

31 मोबाइल की दुकान सोम, बुध, वृहस्पति प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

32 गिफ्ट / स्पोर्ट्स शाॅप सोम, बुध, वृहस्पति प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

33 फोटोग्राफ/फोटोस्टेट/फोटोग्राफिक लैब सोम, बुध, वृहस्पति प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

34 कृषि यंत्र सोम, बुध, वृहस्पति प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

35 जूते चप्पल की दुकान सोम, बुध, वृहस्पति प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

36 चस्मा घर सोम, बुध, वृहस्पति प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

37 गन हाउस सोम, बुध, वृहस्पति प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

38 अन्य प्रतिष्ठान सोम, बुध, वृहस्पति प्रातः 07.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक

नोट: 1- मेडिकल स्टोर/फल, सब्जी एवं दूध-दही की दुकाने शनिवार को भी खुलेगी, शेष सभी दुकानें शनिवार को बन्द रहेंगी।
2- रविवार को पूर्ण बन्दी रहेगी।