मतदाता सूची के सम्बन्ध में धरना या प्रदर्शन पर होगी कार्यवाही-जिलाधिकारी

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निर्वाचन प्रक्रिया की समस्त व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने की बैठक, दिये महत्वपूर्ण निर्देश।मतदाता सूची के सम्बन्ध में यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा धरना या प्रदर्शन किया जायेगा तो होगी कार्यवाही।चुनाव के दौरान प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के उम्मीदवारों को नहीं होगी वाहनों के परिचालन की अनुमति।

प्रतापगढ़। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) डा0 नितिन बंसल ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को सकुशल, निष्पक्ष, निर्विघ्न, शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु निर्वाचन प्रक्रिया की समस्त व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में समस्त उपजिलाधिकारियों के साथ कल सांयकाल कैम्प कार्यालय के सभागार में बैठक कर महत्वूपर्ण निर्देश दिये। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया अतिसंवेदनशील स्थलों पर जो भी तैयारियॉ है उसे समय से पूर्ण कर लिया जाये।

अतिसंवेदनशील एवं संवेदनशील स्थलों का भ्रमण कर लें। जिलाधिकारी ने उम्मीदवारों द्वारा वाहन परिचालन के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा है कि चूंकि प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र बड़ा नही होता है इसलिये उम्मीदवारों को किसी भी वाहन के परिचालन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

सदस्य जिला पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होता है इसलिये उम्मीदवारों को मतदान दिवस के पूर्व प्रचार के लिये तथा मतदान दिवस पर मतदान स्थलों पर भ्रमण के लिये एक वाहन की अनुमति दी जाये। सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवार के निर्वाचन अभिकर्ता आवंटित वाहन को प्रचार हेतु उपयोग कर सकेगें तथा अपने नियुक्ति पत्र पर प्रमाणित फोटो भी चस्पा करेगें ताकि उम्मीदवार के वाहन पर चेकिंग के समय उनका सत्यापन हो सके। उम्मीदवार के वाहन पर आगे के शीशे पर उम्मीदवार का नाम, वार्ड संख्या के नाम की मोटे अक्षरों में प्रिन्टेड स्लिप चिपकानी आवश्यक होगी। उन्होंने बताया कि दिव्यांग प्रत्याशियों को मतदान दिवस के पूर्व प्रचार के लिए तथा मतदान दिवस पर मतदान स्थल के भ्रमण के लिए एक वाहन की अनुमति दी जा सकती है इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी पद के उम्मीदवारों को चुनाव के दौरान प्रचार हेतु वाहनों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि मतदाता सूची के सम्बन्ध में यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा धरना या प्रदर्शन किया जाता है तो उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाये जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु पोलिंग पार्टियों के रवानगी पर उन्हें ग्लब्स, सेनेटाइजर, मास्क व अन्य व्यवस्थायें उपलब्ध करायेंं। पोलिंग पार्टियों के स्वयं के वाहन की रखने की व्यवस्था की जाये जिससे उनका वाहन सुरक्षित रहे। बैठक अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) शत्रोहन वैश्य, मुख्य राजस्व अधिकारी इन्द्र भूषण वर्मा सहित समस्त उपजिलाधिकारी उपस्थित रहे।