पेट्रोलियम पदार्थो की आपूर्ति न करने पर दें सूचना-जिला पूर्ति अधिकारी

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पेट्रोल पम्प संचालक गुणवत्तायुक्त पेट्रोलियम पदार्थो की आपूर्ति उपभोक्ताओं को करेंपेट्रोल पम्प पर डीजल/पेट्रोल हेतु मूल्य अधिक लेने या मात्रा कम देने व गुणवत्तायुक्त पेट्रोलियम पदार्थो की आपूर्ति न करने पर दें सूचना

प्रतापगढ़। जिला पूर्ति अधिकारी रीना कुमारी ने बताया है कि दिनांक 08.06.2021 को एस0टी0एफ0 यू0पी0 की प्रयागराज फील्ड इकाई व आपूर्ति विभाग संयुक्त टीम द्वारा माँ विन्ध्यवासिनी आटो मोबाइल्स, फतनपुर, प्रतापगढ़ (एस्सार) छापेमारी की गयी, छापेमारी में पाया गया कि फर्म द्वारा अधोमानक/मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ टैंकर से पेट्रोल पम्प के स्टोरेज टैंक में उतारा जा रहा था, जिसे अनुचित लाभ के उद्देश्य से बाजार मूल्य पर बेंचा जाता। यह भी स्पष्ट हुआ कि इस पेट्रोल पम्प द्वारा पूर्व से ही यह कृत्य किया जा रहा था। प्रकरण में गम्भीर अनियमितता परिलक्षित होने पर सम्बन्धित अभियुक्तगणों के विरूद्ध धारा 285/407/409/419/420/ 467/468/471 आई0पी0सी0 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है और पेट्रोल पम्प का बिक्री लाइसेन्स निलम्बित कर दिया गया है।


उन्होने बताया है कि दिनांक 20.08.2021 को एस0टी0एफ0 यू0पी0 की प्रयागराज फील्ड इकाई व आपूर्ति विभाग संयुक्त टीम द्वारा पुनः तिलका आटो मोबाइल्स, गोपालापुर, प्रतापगढ़ (एस्सार) पर छापेमारी की गयी, छापेमारी में पाया गया कि फर्म द्वारा लाइसेन्स निरस्त होने के बावजूद, अधोमानक/मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ टैंकर से पेट्रोल पम्प के स्टोरेज टैंक में उतारा जा रहा था, जिसे अनुचित लाभ के उद्देश्य से बाजार मूल्य पर बेंचा जाता। यह भी स्पष्ट हुआ कि इस पेट्रोल पम्प द्वारा पूर्व से ही यह कृत्य किया जा रहा था। प्रकरण में गम्भीर अनियमितता परिलक्षित होने पर सम्बन्धित अभियुक्तगणों के विरूद्ध धारा 285/407/409/419/420/ 467/468/471 आई0पी0सी0 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। प्रकरण में मेसर्स अल्का आटो मोबाइल्स करनपुरखास, प्रतापगढ़ (इण्डियन ऑयल) की भूमिका स्पष्ट होने पर उनके विरूद्ध भी उपरोक्त धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए, पेट्रोल पम्प का बिक्री लाइसेन्स निलम्बित कर दिया गया है। इन पेट्रोल पम्पों द्वारा अनुबन्ध-पत्र/लाइसेन्स की शर्तो के विपरीत कार्य करते हुए गम्भीर अनियमिततायें की गयी, जिसके दृष्टिगत उनके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी गयी है।


जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के समस्त पेट्रोल पम्प संचालकों को निर्देशित किया है कि वह नियमानुसार गुणवत्तायुक्त पेट्रोलियम पदार्थो की आपूर्ति उपभोक्ताओं में करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में उनके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा।जिला पूर्ति अधिकारी ने सर्वसाधारण को भी सूचित किया है कि यदि किसी पेट्रोल पम्प पर डीजल/पेट्रोल हेतु उनसे मूल्य अधिक लिया जा रहा हो या मात्रा कम दी जा रही हो, अथवा गुणवत्तायुक्त पेट्रोलियम पदार्थो की आपूर्ति न की जा रही हो, उस स्थिति में अपने क्षेत्र के पूर्ति निरीक्षकगण, उपजिलाधिकारीगण या जिला पूर्ति अधिकारी को तत्काल अवगत करायें, जिससे सम्बन्धित फर्म के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकें।