अयोध्या। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि जनपद के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांगजनों को बनावटी अंग यथा-बनावटी हाथ, बनावटी पैर आदि व अन्य सहायक यथा-ट्राईसाइकिल, बैसाखी, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, ब्लाइंड स्टिक, स्मार्ट केन आदि की सुविधा उपलब्ध कराये जाने, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना के अन्तर्गत सुविधा उपलब्ध कराये जाने तथा शल्य चिकित्सा अनुदान योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगजनों की करेक्टिव सर्जरी तथा श्रवणबाधित दिव्यांग बच्चों (01 से 05 वर्ष तक) की काक्लियर सशक्तीकरण विभाग अयोध्या द्वारा दिनांक 25 अक्टूबर से 09 नवम्बर 2021 तक विकास खण्ड स्तर पर प्रातः 11 बजे से सायं 04 बजे तक बहुउद्देशीय चिन्हांकन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
25 अक्टूबर 2021 को विकासखण्ड परिसर अमानीगंज में, दिनांक 26 अक्टूबर 2021 को विकासखण्ड परिसर बीकापुर में, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 को विकासखण्ड परिसर हरिग्टनगंज में, दिनांक 28 अक्टूबर 2021 को विकासखण्ड परिसर मसौधा में, दिनांक 29 अक्टूबर 2021 को विकासखण्ड परिसर मवई में, दिनांक 30 अक्टूबर 2021 को विकासखण्ड परिसर रूदौली में, दिनांक 01 नवम्बर 2021 को विकासखण्ड परिसर मयाबाजार में, दिनांक 02 नवम्बर 2021 को विकासखण्ड परिसर मिल्कीपुर में, दिनांक 03 नवम्बर 2021 को विकासखण्ड परिसर पूराबाजार में, दिनांक 08 नवम्बर 2021 को विकासखण्ड परिसर सोहावल व दिनांक 09 नवम्बर 2021 को विकासखण्ड परिसर तारून में आयोजित किया जा रहा है।
शिविर में शल्य चिकित्सा अनुदान योजना के अन्तर्गत करेक्टिव सर्जरी/काक्लियर इम्प्लांट सर्जरी का लाभ प्राप्त करने हेतु दिव्यांगजन/अभिभावकों को आय प्रमाण पत्र, निवास पत्र, आधार व दिव्यांग प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। काक्लियर इम्प्लांट सर्जरी योजना का लाभ केवल 01 से 05 वर्ष तक के श्रवणबाधित दिव्यांग बच्चों को ही उपलब्ध कराया जा सकता है। मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की सुविधा प्राप्त करने के इच्छुक दिव्यांगजनों को एक फोटो, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति व निवास प्रमाण पत्र के साथ आधार लाना अनिवार्य होगा। यह सुविधा 80 प्रतिशत या उससे अधिक शारीरिक दिव्यांगताधारक दिव्यांगजनों को मुख्य चिकित्साधिकारी एवं उपसम्भागीय परिवहन अधिकारी की संस्तुति के आधार पर ही दिया जा सकता है।
कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु दिव्यांगजनों को अपने साथ एक फोटो, आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र तथा आय प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। शिविर में आने वाले दिव्यांगजन को सक्षम चिकित्साधिकारी की संस्तुति के अनुसार बनावटी अंग/उपकरण यथा-टाईसाइकिल, बैसाखी, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, छड़ी, बनावटी हाथ व पैर, कैलीपर्स आदि की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध प्राप्त करने हेतु ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें पूर्व में तीन वर्षो के भीतर प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत सुविधा प्राप्त हो चुकी हो वे दिव्यांगजन शिविर में प्रतिभाग न करें अन्यथा परीक्षणोपरांत उनका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। इसी प्रकार यूडीआईडी योजना के अन्तर्गत अपना पंजीकरण कराये जाने हेतु दिव्यांगजन को अपने साथ आधार कार्ड, माता/पिता का नाम, दिव्यांग प्रमाण पत्र अपने साथ लाना अनिवार्य होगा।