मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पूर्ति विभाग ने नहीं की कार्यवाही

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कोटेदार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पूर्ति विभाग ने नहीं की कोई कार्यवाही।

अब्दुल जब्बार एडवोकेट व डॉ0 मो0 शब्बीर

भेलसर(अयोध्या) – रुदौली तहसील क्षेत्र के एक कोटेदार पर मुकदमा दर्ज होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।मामला रुदौली तहसील के पटरंगा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा पटरंगा गांव का है।
पटरंगा गांव निवासी चौधरी भूपेंद्र सिंह पुत्र धर्मानन्द वर्मा ने पटरंगा गांव के कोटेदार पर राशन कार्ड में हेरा फेरी करने व उपभोक्ताओं को राशन आदि न देने का आरोप लगाकर कई बार उच्चाधिकारियों से शिकायत की जिसकी जांच भी की गई और शिकायत सही पाए जाने के बाद भी कोटेदार पर विभाग द्दारा कोई कार्यवाही न करने पर पीड़ित चौधरी भूपेंद्र सिंह ने इस प्रकरण को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया।

अदालत ने इस गम्भीर प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए पटरंगा पुलिस को 156/3 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया जिसपर पटरंगा पुलिस ने पटरंगा गांव निवासी सस्ते गल्ले के दुकानदार(कोटेदार)दुर्गाप्रसाद जायसवाल पुत्र हजारीलाल के विरुद्ध विभिन्न धाराओं मुकदमा दर्ज किया कर जांच शुरू कर दी है।चौधरी भूपेंद्र सिंह ने दायर वाद में कोटेदार पर राशनकार्ड में कूटरचना करके कार्डधारकों के परिवार के नाम इधर उधर जोड़कर कोटेदार पर राशन की काला बाज़ारी करने का आरोप लगाया था।गांव के पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारक कांति देवी पत्नी जगराम के राशन कार्ड संख्या 217740814020 में सात सदस्यों के नाम फर्जी व कूटरचना करके खाद्य आपूर्ति विभाग की साठ गांठ से राशनकार्ड में दर्ज कराकर फरवरी 2020 से जुलाई2020 तक पांच किलो खाद्यान प्रति यूनिट के हिसाब से प्रति माह 35 किलो खाद्यान गबन कर रहे थे।

जब कार्ड धारक को कोटेदार की इस करतूत की जानकारी हुई तब कार्डधारक ने 21 जून 2020 को कोटेदार से इसकी शिकायत की।आरोप है कि शिकायत पर कोटेदार कार्डधारक पर आग बबूला हो गया और मारने पीटने की धमकी देते हुए अपशब्दों का प्रयोग किया जिससे आहत होकर कार्डधारक ने 22 जुलाई को कोटेदार के विरुद्ध एक लिखित शिक़ायती पत्र एसडीएम रुदौली को दिया।जिसकी जांच 9 जुलाई को की गई जांच के समय उपस्थित कार्डधारकों द्दारा सामुहिक व अलग अलग बयान दिया गया।जिसमे पात्र गृहस्थी कार्डधारक मिथलेश कुमार कार्ड संख्या 217741158129 में 10 यूनिट दर्ज है और मिलता है 5 यूनिट और ननका कार्ड संख्या 217730 28700 नौ यूनिट दर्ज है जिसमे से 2 यूनिट का खाद्यान ही मिलता है।

कांति देवी कार्ड संख्या 217740814020 में 9 यूनिट दर्ज है जिसमें 2 यूनिट खाद्यान ही मिलता है।सुनीता देवी कार्ड संख्या 217710314010 आठ यूनिट दर्ज है 3 यूनिट का खाद्यान ही मिलता है,अनारकली कार्ड संख्या 21774018730 में आठ यूनिट दर्ज है जिसमें 6 यूनिट अलग परिवार दिया जाता है।गीता देवी कार्ड संख्या217710316897 में आठ यूनिट दर्ज है मिलता है 3 यूनिट,सूमाकुमारी कार्ड संख्या 217740090966में 6 यूनिट दर्ज है जिसमें 4 यूनिट अलग परिवार के दर्ज हैं,कल्पना वर्मा कार्ड संख्या 217741060438 में 6 यूनिट दर्ज है जिसमें 2 यूनिट अलग परिवार के दर्ज हैं मिथलेश कुमारी के कार्ड में 10 यूनिट दर्ज है जिसमें 5 यूनिट अलग परिवार के दर्ज हैं,राम अचल 5 यूनिट दर्ज है उसके स्थान पर उन्हें सिर्फ एक यूनिट का राशन मिलता है,हरिश्चन्द्र वर्मा के कार्ड में आठ यूनिट के स्थान पर सिर्फ एक यूनिट राशन मिलता है,नीतू को 4 यूनिट की जगह सिर्फ 2 यूनिट खाद्यान मिलता है,माया सिंह के कार्ड में 7 यूनिट दर्ज है जिन्हें सिर्फ 2 यूनिट का ही राशन मिलता है, रामरती के कार्ड में 9 यूनिट की जगह 2 यूनिट का खाद्यान मिलता है,रीता को 8 यूनिट की जगह एक यूनिट मिलता है जिसमे 7 यूनिट इकराम के घर नाम अंकित हैं जिनका लाल कार्ड है,सुनीता देवी को 9 यूनिट की जगह 4यूनिट का खाद्यान मिलता है जिसमें 5 यूनिट गलत दर्ज है,मीरा देवी 4 की जगह 2 यूनिट मिलता है।

जबकि रीमा जायसवाल का 6 यूनिट दर्ज है जिसमें 3 यूनिट गलत,छोट्टन का 4 यूनिट 2 यूनिट गलत,राम बरन का 4 में 2 यूनिट गलत,मीना कुमारी का 8 में 2 यूनिट गलत निशा देवी का 6 यूनिट में 3 यूनिट गलत दर्ज है इसी तरह ग्राम सभा दर्जनों कार्डधारकों के राशन कार्ड में कोटेदार इसी तरह का खेल खेलकर खाद्यान की काला बाज़ारी कर रहा है और शिकायत करने पर धमकी दे रहा है।इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए माननीय न्यायालय के आदेश पर पटरंगा पुलिस ने 156/3 के तहत सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान चलाने वाले कोटेदार दुर्गा प्रसाद जायसवाल पुत्र हजारीलाल पर 420,467,468,471,504,506,व 409 की धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।पूर्तिनिरीक्षण विनोदकुमार यादव ने बताया कि उन्हें मुक़दमा दर्ज होने के सम्बंध में कोई जानकारी नहीं है।