पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या का गिरफ्तारी वारंट

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पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या अदालत मे नही हुए हाजिर, कोर्ट ने पूर्ववत जारी किया गिरफ्तारी वारंट।


देवी देवताओं पर आपत्ति जनक टिप्पणी करने के मामले में बुधवार को पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अदालत मे हाजिर नही हुए। अपर मुख्य दंडाधिकारी एमपी-एमएलए ने
आरोपित पूर्व श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या के खिलाफ पूर्ववत जारी गिरफ्तारी वारंट को जारी करने का आदेश दिया है।24-1-2022को होगी सुनवाई। अधिवक्ता अनिल तिवारी ने देवी देवताओ पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में पूर्व श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या के खिलाफ परिवाद दायर किया था ।विचारधीन परिवाद के मामले में भाजपा के कद्दावर पूर्व केंद्रीय श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या के खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट चल रहा था।

भाजपा के मंत्री पद से इस्तीफा देकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी मुश्किलें बढ़ा ली वाली हैं। गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद न्यायालय में पेश न होने पर एमपीएमएलए कोर्ट के दंडाधिकारी ने उन्हें गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है।समाजवादी पार्टी में शामिल होने की बात सामने आ रही है। इस्तीफा देते ही सात साल पुराने मामले में अरेस्ट वारंट जारी होने के सवाल पर स्वामी प्रसाद ने कहा कि वारंट आने दीजिए। मैं न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करता हूं, जो भी प्रक्रिया होगी, उसका सामना करूंगा. मैं भी हाईकोर्ट का एडवोकेट रहा हूं ।


अधिवक्ता अनिल तिवारी के मुताबिक लखनऊ बेंच ने सन् 2016 मे कार्यवाही पर रोक लगा दिया था । 6जनवरी को एमपी-एमएलए कोटे ने 12 जनवरी को कोर्ट मे हाजिर होने का आदेश दिया था । बुधवार को आरोपित मंत्री के अदालत में हाजिर न होने के कारण मामले की सुनवाई कर रहे । अपर मुख्य दण्डाधिकारी एम पी एम एल ए ने पूर्ववत गिरफ्तारी वारंट को जारी करने का आदेश दिया है।