दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण

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दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0 द्वारा दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण।

लखनऊ। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी लखनऊ श्री कमलेश कुमार वर्मा ने बताया कि जनपद के समस्त दिव्यांगजनों को सूचित किया जाता है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0 द्वारा दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना संचालित है। योजनान्तर्गत इच्छुक दिव्यांगजन अपना ऑनलाइन आवेदन विभागीय वेबसाइटhttps://hwd.uphq.in  पर कर हार्ड कापी तत्काल कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, पंचायत भवन परिसर, कैसरबाग, लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


कमलेश कुमार वर्मा ने बताया कि ऐसे दिव्यांगजन जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपर्युक्त की भॉति शारीरिक स्थिति में हो, उसकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ्य हो, संबंधित दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो व मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उसकी दिव्यांगता न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित की गयी हो। ऐसे दिव्यांगजन जिनकी आयु 16 वर्ष या उससे अधिक है एवं जनपद के स्थायी निवासी हैं। ऐसे दिव्यांगजन या उनके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू0 1,80,000/- से अधिक न हो। (तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण के अनुसार)। ऐसे दिव्यांगजन जो हाईस्कूल या उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत् संस्थागत छात्र/छात्राओं को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी, जिसके संबंध में सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। दिव्यांगजन को प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त पर लाभान्वित किया जायेगा। पात्र दिव्यांगजन को यू0डी0आई0डी0 कार्ड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। दिव्यांगजन को पूरे जीवनकाल में एक बार योजना से लाभान्वित किया जायेगा। ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें मा0 सांसद, मा0 विधायक या अन्य सरकार द्वारा अनुदानित स्रोतों के माध्यम से पूर्व में मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल प्राप्त हुई है, पात्र नहीं होंगे।


  जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी लखनऊ ने बताया कि दिव्यांग प्रमाण पत्र 80 प्रतिशत या उससे अधिक का हो मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, आय प्रमाण पत्र वार्षिक आय रू0-1,80,000/- से अधिक न हो, जो तहसील द्वारा निर्गत किया गया हो, मूल निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी वर्ग हेतु होईस्कूल का शैक्षिक प्रमाण पत्र, आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति का है तो जाति प्रमाण पत्र, यू0डी0आई0डी0 कार्ड, आधार कार्ड/अन्य सम्बंधि प्रमाण पत्र, दिव्यांगता दर्शाता हुआ एक पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटोग्राफ, मोबाईल नम्बर।कमलेश कुमार वर्मा ने बताया कि जनपद के उपरोक्त पात्रता वाले दिव्यांगजन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु विभागीय वेबसाइटhttps://hwd.uphq.in  पर ऑनलाइन आवेदन कर हार्डकापी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, पंचायत भवन परिसर, कैसरबाग, लखनऊ में जमा करना सुनिश्चित करें।