त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन आचरण व व्यवहार के दिशा निर्देश

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अयोध्या। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यक्रमानुसार प्रथम चरण के अन्तर्गत जनपद अयोध्या में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 की प्रक्रिया चल रही है, 15 अप्रैल को मतदान एवं 02 मई  को मतगणना सम्पन्न होगी। निर्वाचन प्रक्रिया के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज कुमार झा द्वारा प्रत्याशियों के कार्यालयों एवं प्रचार सामग्री व वाहन के उपयोग के साथ उनके द्वारा किये जाने वाले आचरण व व्यवहार के सम्बन्ध में 11 प्रकार के दिशा निर्देश गये है।


1. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत कोई भी चुनावी सभा व जुलूस आयोजित नहीं किया जायेगा, परन्तु अधिकतम 05 व्यक्ति तक एक साथ एकत्र होने की शर्त पर घर-घर जाकर चुनावी प्रचार कर सकते हैं। सभी राजनैतिक दल, प्रत्याशी द्वारा अपने समस्त प्रचार-प्रसार आदि में किये गये व्यय को सत्यापित, साबित करने हेतु स्वयं फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कराकर निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण तंत्र को दिया जायेगा। प्रचार के दौरान कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सम्पत्ति पर वाल राइटिंग नहीं करेगा, न ही पोस्टर आदि चिपकाएगा अन्यथा उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आयोजक व सम्बन्धित प्रत्याशी की होगी और उसकी क्षतिपूर्ति की वसूली के साथ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।


2. कोई भी उम्मीदवार अथवा उनके समर्थक, स्थानीय निकाय, किसी सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी भवन व स्थल के भीतर अपना अस्थायी चुनाव कार्यालय नहीं बनायेंगे। साथ ही साथ मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र के 200 मीटर की त्रिज्या में अपना कोई भी अस्थायी कार्यालय संचालित नहीं करेंगे और न ही भीड़ लगायेंगे। चुनाव कार्यालय पर कितने झण्डा, पोस्टर, बैनर आदि लगेंगे, इसकी सूचना रिटर्निंग आफीसर व उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला मजिस्ट्रेट को देनी होगी। अस्थायी चुनाव कार्यालय अतिक्रमण करके तथा भवन स्वामी की लिखित अनुमति के बिना एवं शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल व अस्पताल भवन के आस-पास नहीं खोला जायेगा। कार्यालय के आस-पास यातायात को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जायेगा। कार्यालय पर  4X8  साइज का केवल एक बोर्ड/बैनर व एक झण्डा लगाया जायेगा। चुनाव कार्यालय पर किए गए समस्त व्यय को इस प्रयोजन हेतु प्रदत्त रजिस्टर में दर्ज करेगें एवं इसकी समस्त जानकारी व्यय अनुवीक्षण तंत्र को दी जायेगी।


3. उन्होंने आगे बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 हेतु जिला पंचायत सदस्य, प्रत्याशी/क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रत्याशी हेतु एक वाहन सम्बन्धित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के उपरान्त चुनावी प्रचार-प्रसार हेतु अनुमन्य होगा। प्रधान पद के प्रत्याशी हेतु वाहन की अनुमति नहीं होगी, परन्तु अशक्त प्रधान पद प्रत्याशी क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट से एक वाहन की पूर्व अनुमति लेकर प्रचार-प्रसार कर सकता है। कोई भी प्रत्याशी बिना अनुमति प्राप्त वाहन पर चुनाव प्रचार सामग्री यथा-झंडा, बैनर, पोस्टर आदि लगाकर नहीं चलेगा तथा वाहन पर लाउडस्पीकर का प्रयोग भी उपरोक्त अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं करेगा। उक्त ध्वनि विस्तारक यंत्र वाहन के अगले हिस्से को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर नहीं लगाया जायेगा। कोई व्यक्ति, अपना वाहन, बिना अनुमति, चुनाव प्रचार के लिए नहीं देगा। कोई राजनैतिक दल, प्रत्याशी, समर्थक बिना अनुमति प्राप्त वाहनों पर स्टीकर आदि प्रचार सामाग्री नहीं चिपकायेगा। ऐसा करने पर गाड़ी स्वामी के साथ प्रत्याशी भी उत्तरदायी होंगे एवं प्रचार के दौरान शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित की होगी। कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल, प्रत्याशी, समर्थक द्वारा मोटर वाहन अधिनियम-1988 का उल्लंघन नहीं करेगा।


4. किसी भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता अथवा किसी कार्यकर्ता द्वारा इलेक्ट्रानिक मीडिया पर विज्ञापन हेतु Cable T.V. Networks Rules, 1994 की धारा-7 में दिये गये प्राविधानों का उल्लंघन कदापि नहीं किया जायेगा। सभी सम्बन्धित द्वारा सोशल मीडिया के सभी हैंडिल्स/प्रोफाइल्स की जानकारी जिला प्रशासन को दी जायेगी। इसके साथ ही कोई भी प्रत्याशी/राजनैतिक दल मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पूर्व से किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार व समाचार पत्रों, टी0वी0 एवं सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन व प्रचार-प्रसार नहीं करेगा।


5. किसी भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता अथवा किसी कार्यकर्ता द्वारा बैनर तथा प्रचार-प्रसार की किसी भी सामाग्रियों में प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जायेगा।


6. चुनाव प्रचार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग हेतु ली गयी पूर्वानुमति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार या किसी अन्य प्रयोजन से किसी नियत स्थान पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा, साथ ही ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 यथासंशोधित के प्राविधानों/मानकों का अनुपालन करेगा।  लाउडस्पीकरों का प्रयोग प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक के अतिरिक्त किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।


7. चुनाव के दौरान कोई भी राजनैतिक दल अथवा प्रत्याशी किसी भी सरकारी भवन व सम्पत्ति विद्यालय के भवन/परिसर तथा धार्मिक स्थल, चिकित्सालय का राजनैतिक गतिविधियों, प्रचार-प्रसार व सभा करने हेतु प्रयोग नहीं करेगा। किसी भी प्रत्याशी, राजनैतिक दल, समर्थक द्वारा सड़क के आर-पार कोई बैनर नहीं लगाया जायेगा और न ही किसी भी राजनैतिक दल, प्रत्याशी, समर्थक द्वारा खम्भे, सरकारी सम्पत्ति पर प्रचार सामाग्री लगायी जायेगी।


8. मतदान दिवस 15 अप्रैल.2021 को इस जनपद की सीमा में किसी भी वाहन का प्रयोग किसी प्रत्याशी निर्वाचन अभिकर्ता, राजनैतिक दल अथवा किसी प्रत्याशी के समर्थक द्वारा मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक पहुंचाने के लिये नहीं किया जायेगा और मतदाताओं को वाहनों, ट्रालियों पर लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध रहेगा। वोट डालने के लिए कोई भी मतदाता स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपने निजी वाहन को मतदान केन्द्र के 100 मीटर रेडियस के अन्दर नहीं ले जायेगा। कोई भी पद धारक अथवा कोई भी व्यक्ति चाहे व किसी भी राजनैतिक दल का हो चुनाव प्रचार में केन्द्र, राज्य सरकार, केन्द्र एवं राज्य सरकार के उपक्रम, स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिकाएं मार्केटिंग बोर्ड, सहकारी समितियों, स्वतंत्र जिला परिषद या कोई अन्य निकाय जिसमें लोक निधि का छोटा अंश भी निवेश हो, कोई व्यक्ति अवैध रूप से मतदान केन्द्र पर मतदाताओं को लाने, ले जाने के लिये स्वयं का वाहन या किराये का वाहन प्रयोग नहीं करेगा।  

 
9. मतदान दिवस पर प्रत्याशी मतदान केन्द्रांे से 100 मीटर की दूरी पर अपने लघु आकार में कैम्प लगा सकेगें तथा कैम्पों के नजदीक अनावश्यक भीड़ इकट्ठी नहीं होने देगें। यह भी सुनिश्चित कर ले कि अभ्यर्थियों के कैम्प साधारण हों उन पर कोई पोस्टर झण्डें, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित न की जायें। कैम्पों में खाद्य पदार्थ नहीं पेश किया जायेगा और न ही भीड़ लगायी जायेगी। मतदाता पर्ची पर प्रतीक अंकित नहंी करेगा। मतदान के दिन अस्थायी प्रत्याशी कैम्प पर झण्डा बैनर प्रतीक आदि का प्रदर्शन नहीं करेगें।


10. किसी भी व्यक्ति द्वारा जनपद में शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा जारी आदेश (धारा-144 द0प्र0सं0)/2021 दिनांक: 27 मार्च 2021 में उल्लिखित निषेधाज्ञाओं का उल्लघंन नहीं किया जायेगा।


11. कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण के दृष्टिगत मा0 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सभी अधिकारी वर्तमान में कोविड-19 के दृष्टिगत भविष्य के खतरे या समस्या से बचने के लिए किये गये उपाय के सम्बन्ध में भारत सरकार/उ0प्र0 शासन/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये गये समस्त अद्यतन आदेशों/निर्देशों यथा-हैण्ड सैनेटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग एवं पर्याप्त स्वच्छता व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन करेंगे व करायेंगे।